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नीरज हत्याकांड में संजीव सिंह व अन्य की पेशी
धनबाद : नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत में हुई. अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर संजय सिंह को पुलिस पेपर दे दिया. जबकि संजीव सिंह को पूरा पुलिस पेपर उपलब्ध कराने का निर्देश अभियोजन को दिया […]
धनबाद : नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत में हुई. अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर संजय सिंह को पुलिस पेपर दे दिया.
जबकि संजीव सिंह को पूरा पुलिस पेपर उपलब्ध कराने का निर्देश अभियोजन को दिया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होटवार जेल रांची में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह व धनबाद जेल में बंद डबलू मिश्रा, धनजी, जैनेंद्र सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह व शूटर अमन सिंह, सागर उर्फ शिबू, चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह व सोनू उर्फ कुर्बान अली की पेशी करायी गयी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 6 जनवरी 18 मुकर्रर कर दी. यह घटना 21 मार्च 17 को घटी थी.
विनोद सिंह की जमानत अर्जी खारिज : पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता समेत चार लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद विनोद सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को एडीजे सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. विनोद सिंह 25 जुलाई 17 से जेल में बंद है. उस पर नीरज हत्याकांड में रेकी करने का आरोप है.
अवैध हथियार जब्ती मामले में अभियोजन नहीं ला सका गवाह : नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़े अशोक महतो के घर से विदेशी हथियार जब्त होने के मामले में शुक्रवार को एसके पांडेय (एडीजे) की अदालत में सुनवाई हुई. अभियोजन की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया.
अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 11 जनवरी 18 मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 29 मार्च 17 को पुलिस ने अशोक महतो के घर से विदेशी हथियार जब्त किया था. अशोक ने बताया था कि उक्त हथियार मुझे रखने के लिए प्रशांत सिंह ने दिया है. बैंक मोड़ थाना के पदाधिकारी मनोज कुमार ने सरायढेला थाना में कांड संख्या 49/17 दर्ज कराया था.
सकलदेव सिंह हत्याकांड में नहीं आया मूल केस अभिलेख
सकलदेव सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को एडीजे सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत में हुई. अदालत द्वारा माननीय हाइकोर्ट को भेजे गये आग्रह पत्र पर भी केस का मूल अभिलेख नहीं आया. जिसकी वजह से आइओ की गवाही नहीं हो पा रही है. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 27 जनवरी 18 निर्धारित कर दी.
दहेज हत्या में पति को नौ साल की सजा
दहेज में दस हजार रुपये व साइकिल के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को एडीजे द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने निरसा निवासी प्रेम हेंब्रम (पति) को भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर नौ वर्ष की कैद की सजा सुनायी. घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया था. वह नौ वर्ष से जेल में बंद है. विदित हो कि प्रेम ने अपनी पत्नी सिमुती हेंब्रम की हत्या 25 मई 08 को कुल्हाड़ी से मार कर दी थी.
भाई के हत्यारे को उम्रकैद
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को भाई की हत्या में लोको बाजार गोमो निवासी जेल में बंद मनोहर सिंह को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. 29 मार्च 17 को मनोहर सिंह ने लाठी से मार कर अपने भाई योगेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी.
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