धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने सोमवार को सुरेंद्र गोप हत्याकांड में बलियापुर निवासी जेल में बंद उमेश गोप, बंधु गोप व सुधीर गोप को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. विदित हो कि 22 अगस्त 07 को जब सुरेंद्र खेत में जानवर चरा रहा था तभी आरोपितों ने आकर लाठी-डंडा से पीट कर उसकी हत्या कर दी थी. मृतक के पुत्र सतीश गोप ने बलियापुर थाना में आरोपितों के खिलाफ कांड संख्या 45/07 दर्ज कराया था.
नरेश हाड़ी हत्याकांड में एक को उम्रकैद
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नवम संजय कुमार सिह की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में पाथरडीह (सावरडीह) हरिजन बस्ती निवासी जेल में बंद सुमीत हाड़ी को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. विदित हो कि सुमीत हाड़ी ने अपने भाई के साथ मिलकर 6 अगस्त 15 को नरेश हाड़ी की लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.
पत्नीहंता को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा
दहेज को लेकर पत्नी की हत्या करने के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने जेल में बंद बाघमारा निवासी उमेश कुमार को भादवि की धारा 304(बी) में दोषी पाकर दस वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी. ज्ञात हो कि बाघमारा निवासी उमेश कुमार की शादी चार वर्ष पूर्व खरिकाबाद के रहनेवाले तारापदो कर्मकार की पुत्री रुबी देवी के साथ हुई थी. दहेज के लिए उसकी हत्या 31 जनवरी 08 को कर दी गयी. मृतका के पिता ने बाघमारा थाना कांड संख्या 33/08 दर्ज कराया था.
दहेज हत्या मेें ससुर को सात वर्ष कैद
दहेज हत्या के एक मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने जेल में बंद सिंदरी निवासी रघुनंदन प्रसाद को भादवि की धारा 498 (ए) में तीन वर्ष कैद और पांच हजार जुर्माना, जबकि भादवि की धारा 304 (बी) में दोषी पाकर सात वर्ष कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजायें एक साथ चलेगी. अदालत ने 12 दिसंबर को ससुर को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था. विदिति हो कि बोध गया निवासी कनक वर्मा की शादी वर्ष 1999 में सिंदरी निवासी रघुनंदन प्रसाद के पुत्र प्रभाकर प्रसाद के साथ हुई थी. शादी के बाद पांच लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर कनक को प्रताड़ित किया जाने लगा था. 12 जून 05 की रात्रि कनक के पति और उसके ससुरालवालों ने कनक को जला दिया. केस विचारण के दौरान पति प्रभाकर व आरोपी लक्ष्मी नारायण की मौत हो गयी. जिनके कारण इनके विरुद्ध सुनवाई समाप्त कर दी गयी.
नाबालिग लड़की के अपहरण में दोषी करार
शादी की नीयत से पंद्रह वर्षीय एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में सोमवार को एडीजे पंद्रह सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने गलफरबाड़ी चिरकुंडा निवासी जेल में बंद शमशेर खान उर्फ बाबू को भादवि की धारा 363 में दोषी करार दिया. अदालत ने सजा की बिन्दु पर फैसले की तिथि 20 दिसंबर मुकर्रर कर दी. इसी दिन सजा सुनाई जायेगी. विदित हो कि आरोपी ने 2 जनवरी 2016 को नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था.
समरेश सिंह का सफाई बयान दर्ज, बहस आज
नाजायज मजमा बना कर हरवे-हथियार से लैस होकर एनिराक्स पिगमेंट लि. (धनबाद केमिकल) गोविंदपुर में घुसने का प्रयास करने और इस दौरान पुलिस बल पर जान लेवा हमला व निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले की सुनवाई सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. जेल में बंद समरेश की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी. अदालत ने दंप्रसं की धारा 313 के तहत उनका सफाई बयान दर्ज किया. उन्होंने आरोप से इनकार किया. अदालत ने बहस के लिए तिथि 19 दिसंबर मुकर्रर कर दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने पैरवी की. घटना19 दिसंबर 97 की है.