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एकलव्य सिंह मामले में केस का हुआ दौरा सुपुर्द

धनबाद : सद्भाव आउटसोर्सिंग धनबाद में पिछले वर्ष कांग्रेस व भाजपा समर्थकों के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर हुई हिंसक झड़प व जानलेवा हमला मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत में धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह समेत कई आरोपी […]

धनबाद : सद्भाव आउटसोर्सिंग धनबाद में पिछले वर्ष कांग्रेस व भाजपा समर्थकों के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर हुई हिंसक झड़प व जानलेवा हमला मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत में धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह समेत कई आरोपी गैरहाजिर थे.

लेकिन उनके अधिवक्ताओं पुलिस पेपर रिसीव कर लिया. अदालत केस को कमिटमेंट (दौरा सुपुर्द) कर विचारण के लिए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में भेज दिया. अब आरोपी 4 दिसंबर को सेशन कोर्ट में एसटी नंबर की जानकारी प्राप्त करेंगे. विदित हो कि 8 अक्तूबर 16 को धनसार स्थित सद्भाव आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्य के दौरान दाेनों गुटों के समर्थकों ने अापस में भिड़ गये थे, फायरिंग व जानलेवा हमला कर कई लोगों को जख्मी कर दिया था.

रेलकर्मी के बाइक लूटकांड में बहस पूरी, सजा आज : सिंदरी मार्शलिंग यार्ड के स्टेशन अधीक्षक रंजीत कुमार को मारपीट कर मोटरसाइकिल लूट लेने के मामले में सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 11 सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष व अभियोजन ने बहस की. सजा एक दिसंबर को सुनायी जायेगी. अदालत ने 27 नवंबर को ब्रजेश सिंह व राजू उर्फ रोजेश प्रसाद सिंह को भादवि की धारा 394 में दोषी पाकर जेल भेज दिया.
मारपीट में एक वर्ष कैद : मारपीट के एक मामले में एडीजे चतुर्थ एमपी यादव की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पोखरिया बसहा (टुंडी) निवासी शिव लाल हेंब्रम को भादवि की धारा 324 में एक वर्ष, 323 में तीन माह व 341 में एक माह कैद की सजा सुनायी. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. जमानतदार नहीं रहने के कारण सजायाफ्ता के जमानत नहीं मिल सकी. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. 12 नवंबर 04 को आरोपी ने अपनी बकरी को सूचक साहेब राम हेंब्रम का खेत में चरने को छोड़ दिया था. जब सूचक बकरी को पत्थर से मार कर भगा दिया तभी आरोपी ने साहेब राम हेंब्रम के साथ मारपीट की थी.
आठ हजार भुगतान का दिया आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी प्रधानखंता (बलियापुर) निवासी अरुण कुमार महतो के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या-2 राजेश कुमार, उमा काली सेल्स एवं सर्विसेस स्टेशन रोड प्रधानखंता (बलियापुर) को सख्त निर्देश दिया कि वे साठ दिनों के अंदर सभी कागजात परिवादी को उपलब्ध कराये. समय सीमा के भीतर कागजात उपलब्ध नहीं काराने पर आठ हजार रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ कनेक्शन देने की तिथि से भुगतान करे. साथ ही फोरम ने वाद खर्च एवं मानसिक यातना के लिए तीन हजार रुपये अलग से भुगतान का भी आदेश दिया. परिवादी के गैस चूल्हा खरीदारी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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