धनबाद : पीके राय कॉलेज के पास स्थित रोड फ्लैक(रैंप) की खतरनाक स्थिति का जिम्मेवार मानते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉ डीके वर्मा सहित विभावि के कुलपति व रजिस्ट्रार सहित एनएच 32 के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ सदर अनुमंडलाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है. इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस के अध्यक्ष अधिवक्ता आरपी चौधरी ने यह मुकदमा दर्ज किया है.
मामले में उपरोक्त अधिकारियों को दंप्रसं की धारा 133 का आरोपी बनाया गया है. मामला संबंधित न्यायालय में वाद संख्या 252 /14 के तहत दर्ज है.
क्या है आरोप : 11 हजार से ऊपर स्टूडेंट्स क्षमता वाले इस कॉलेज को एनएच 32 सड़क से जोड़ने वाला फ्लैक इस कदर खतरनाक है कि वहां कभी भी कोई जानलेवा दुर्घटना हो सकती है. इससे वादी का एक साथी घायल भी हो चुका है. इस मामले में शिकायतकर्ता ने पीके राय कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य से शिकायत की थी लेकिन लिंग रोड की मरम्मत नहीं हुई.