धनबाद: सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश षष्टम राम शर्मा की अदालत ने बुधवार को जेल में बंद आरोपी द्वय राजन सिंह व सीआइएसएफ जवान मो जावेद को दोषी करार दिया और भादवि की धारा 376 जी में 10 वर्ष कैद व बीस हजार जुर्माना व 342 , 34 में एक वर्ष कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. चार अप्रैल 10 को जब एक लड़की अपने घर करमाटांड़ के बगल में टहल रही थी, तभी आरोपियों ने उसके साथ एक सुनसान स्थान पर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने इस संदर्भ में बलियापुर थाना में मामला दर्ज कराया.
पोखरिया पिकेट हमला कांड की सुनवाई
नक्सलियों द्वारा पोखरिया पिकेट व आदिवासी छात्रवास को उड़ाये जाने के मामले की सुनवाई बुधवार को एएस जे दिवाकर पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से साक्षी हवलदार अनिरुद्ध राम, जयधन महतो व आरक्षी विष्णु मिश्र ने अपना बयान कलमबद्ध कराया. उन लोगों ने घटना की पुष्टि तो की ही नहीं, बल्कि आरोपियों को पहचानने से भी इनकार किया.
पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद नक्सली शिवा तुरी, अमोज मोदक व गोविंद मांझी को अदालत में उपास्थापन कराया. अदालत ने अभियोजन को आइओ के साक्ष्य के लिए अंतिम मौका दिया. अदालत ने सुनवाई अगली तिथि 6 जून मुकर्रर कर दी. अभियोजन की ओर से एपीपी मनोज कुमार व बचाव पक्ष की ओर से दिलीप कुमार पाठक ने पैरवी की.
मनींद्र मंडल हत्याकांड में बहस जारी
झामुमो नेता मनींद्रनाथ मंडल हत्या मामले में सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने तीसरे दिन भी बहस जारी रखी. आरोपी कोर्ट में हाजिर थे. 12 अक्तूबर 94 को आरोपियों ने सरायढेला स्टील गेट के समीप सड़क पर गोली मार कर मनींद्र की हत्या कर दी थी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 31 मई निर्धारित की है. यह मामला एसटी केस नंबर 113/96 से संबंधित है.
प्रमोद हत्याकांड की सुनवाई
कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम आरएन तिवारी की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के वक्त आरोपी मदन खरवार, हीरा खान, अयुब खान व कश्मीरा हाजिर थे. वहीं अन्य आरोपी रणविजय सिंह व संतोष सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया. तीन अक्तूबर 03 धनसार शिव मंदिर के समीप गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गयी थी. अब इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को होगी.