धनबाद : पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग को लेकर रिंकू को जला कर हत्या किये जाने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद गोपीनाथपुर (निरसा) निवासी रतन बाउरी (पति) को भादवि की धारा 304(बी) में दोषी पाकर दस वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जबकि अदालत ने भैंसुर गौतम बाउरी व गोतनी चिंता देवी को भी सात-सात वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी. विदित हो कि रतन बाउरी की शादी 10 जुलाई 10 को मुनीडीह (पुटकी) निवासी आलता देवी के पुत्री रिंकू के साथ हुई थी.
उसके ससुरालवालों ने पचास हजार रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे. 22 मई 12 को रिंकू के ससुरालवालों ने दहेज के लिए उसके शरीर पर केरोसिनछिड़क कर आग लगा कर जला दी. बीजीएच में इलाज के दरम्यान उसकी मौत हो गयी.