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हत्याकांड में पति को दस व भैंसुर गोतनी को सात वर्ष की सजा

धनबाद : पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग को लेकर रिंकू को जला कर हत्या किये जाने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद गोपीनाथपुर (निरसा) निवासी रतन बाउरी (पति) को भादवि की धारा […]

धनबाद : पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग को लेकर रिंकू को जला कर हत्या किये जाने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद गोपीनाथपुर (निरसा) निवासी रतन बाउरी (पति) को भादवि की धारा 304(बी) में दोषी पाकर दस वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जबकि अदालत ने भैंसुर गौतम बाउरी व गोतनी चिंता देवी को भी सात-सात वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी. विदित हो कि रतन बाउरी की शादी 10 जुलाई 10 को मुनीडीह (पुटकी) निवासी आलता देवी के पुत्री रिंकू के साथ हुई थी.

उसके ससुरालवालों ने पचास हजार रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे. 22 मई 12 को रिंकू के ससुरालवालों ने दहेज के लिए उसके शरीर पर केरोसिनछिड़क कर आग लगा कर जला दी. बीजीएच में इलाज के दरम्यान उसकी मौत हो गयी.

महेंद्र सिंह हत्याकांड में हुई सुनवाई
माले के बगोदर विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह सीबीआइ जज एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि तीन नवंबर 17 मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 16 जनवरी 05 को जब माले के बगोदर विधायक महेंद्र सिंह दुर्गी सरैया प्राइमरी स्कूल में भाषण दे रहे थे तभी अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. घटना के बाद रामजतन बैठा (दारोगा) ने सरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी.

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