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प्रमोद हत्याकांड: तीन गवाहों का बयान दर्ज

धनबाद:" कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. आरोपित सरायढेला थाना के पूर्व थानेदार एमपी खरवार, अरशद, अयूब व हीरा खान हाजिर थे, जबकि संतोष की ओर से अधिवक्ता सहदेव महतो ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. सीबीआइ ने अभियोजन […]

धनबाद:" कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. आरोपित सरायढेला थाना के पूर्व थानेदार एमपी खरवार, अरशद, अयूब व हीरा खान हाजिर थे, जबकि संतोष की ओर से अधिवक्ता सहदेव महतो ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. सीबीआइ ने अभियोजन की ओर से साक्षी रंजीत कुमार सिंह (आरक्षी), रामजी साहा व रवींद्र प्रसाद सिंह (पूर्व थानेदार धनसार) की गवाही करायी. अभियोजन की ओर से दिल्ली से आए सीबीआइ के लोक अभियोजक राजन दहिया ने गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया. प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 31 अक्तूबर 17 मुकरर्र कर दी.
आइओ, बैंक मोड़ थानेदार को सशरीर हाजिर होने का आदेश :आरा मोड़ रहमतगंज निवासी पप्पू पाचक हमला कांड में आरोपित जेल में बंद फहीम खान के भतीजा चीकू खान की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत में हुई. पुलिस द्वारा केस डायरी नहीं भेजे जाने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए केस के आइओ संजय कुमार नाथ व बैंकमोड़ थानेदार शमीम अहमद खान को 13 सितंबर 17 को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया.
बिहारीलाल चौधरी हत्याकांड में बिंदु सिंह का नहीं हुआ प्रोडक्शन
कपड़ा व्यवसायी बिहारी लाल चौधरी हत्या मामले की सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीयूष कुमार की अदालत में हुई. अदालत के आदेश के बावजूद बेउर जेल पटना में बंद बिंदु सिंह का प्रोडक्शन नहीं हो सका. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 7 नवंबर 17 तक की है़.
सीआइएसएफ के चार जवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज : पाथरडीह वाशरी में कार्यरत सीआइएसएफ जवान अमर कुमार नायक ने बुधवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक दंडाधिकारी मीस श्रुति सोरेन की अदालत में सीआइएसएफ जवान पंकज कुमार, महेश कुमार, गणेश प्रसाद यादव व नीरज कुमार द्विवेदी के खिलाफ शिकायतवाद संख्या 2626/17 दर्ज कराया.
भोजपुरी गायक भरत शर्मा नहीं हुए हाजिर
फर्जी कागजात के सहारे टीडीएस फाइल कर आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल करने के दो मामलों की सुनवाई बुधवार को अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी भरत शर्मा हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत में अभियोजन की ओर से साक्षी आयकर विभाग धनबाद के स्टेनोग्राफर बलराम कुमार मंडल ने गवाही दी. उसने घटना की पुष्टि की. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.
दुष्कर्म का प्रयास करनेवाला दोषी करार, सजा 11 को
सात वर्षीया बच्ची के सात दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने झरिया निवासी संजय शर्मा को भादवि की धारा 376/511 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जबकि अन्य आरोपी मिथुन बाउरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

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