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धोखाधड़ी में तीन के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान

धनबाद: धोखाधड़ी के एक मामले में मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत ने बेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गिरिश अरोड़ा , रंजीत एस डोगरा, प्रबंधक व वशिष्ट साह अधिकृत विक्रेता के खिलाफ भादवि की धारा 406, 420 में संज्ञान लिया. मेसर्स गुडविल बैटरी बनियाहीर के प्रो. मो शकील ने अपने अधिवक्ता जावेद […]

धनबाद: धोखाधड़ी के एक मामले में मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत ने बेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गिरिश अरोड़ा , रंजीत एस डोगरा, प्रबंधक व वशिष्ट साह अधिकृत विक्रेता के खिलाफ भादवि की धारा 406, 420 में संज्ञान लिया. मेसर्स गुडविल बैटरी बनियाहीर के प्रो. मो शकील ने अपने अधिवक्ता जावेद के मार्फत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में सीपी केस 416/13 दिनांक 18 मार्च 13 को दर्ज कराया था. आरोपियों ने डीलरशिप देने के दौरान तीन ब्लैंक चेक लिया था.

47 पीस बैटरी खराब होने के कारण लौटा दिया. जिसकी कीमत तीन लाख रुपये है. उसके बाद कई पत्र दिये गये,लेकिन आरोपियों ने नहीं पैसा वापस किया और न बैटरी लौटायी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने विचारण के लिए मामला न्यायिक दंडाधिकारी श्री प्रसाद की अदालत में स्थानांतरित कर दिया.

धनबाद थानेदार सहित 10 पर सीपी केसत्नलावाटांड़ नवाडीह निवासी गौतम कुमार डे ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में अपने अधिवक्ता धीरज कुमार के मार्फत धनबाद थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानेदार अखिलेश्वर चौबे, सहायक अवर निरीक्षक शंभु राम सहित 10 के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराया.

अदालत ने सुनवाई के बाद केस अभिलेख को न्यायिक दंडाधिकारी पीएस घोष की अदालत में विचारण के लिए भेज दिया.

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