धनबाद. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को परिवादी राजगंज निवासी टुपलाल सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या 1 रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अनिल धीरूभाई अंबानी) जवाहर लाल नेहरू रोड कोलकाता को आदेश दिया कि वह साठ दिनों के अंदर तीन लाख रुपये का भुगतान परिवादी को कर दें.
निर्धारित अवधि पर भुगतान नहीं करने पर बारह फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने के उत्तरदायी होंगे. फोरम ने वाद खर्च के रूप में नौ हजार रुपये अलग से भुगतान करने का आदेश भी दिया. परिवादी ने अपनी पत्नी बेबी देवी के नाम से इंश्योरेंस कराया था. उसकी पत्नी का देहांत 10.2.12 को हो गया. परिवादी ने अपनी मृत पत्नी द्वारा की गयी जमा राशि का दावा किया. लेकिन, विपक्षी 1 ने उसे यह कहकर खारिज कर दिया कि उसने निर्धारित समय में अपना दावा नहीं किया.
बिल्डर को ब्याज के साथ रकम वापस करने का आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को परिवादी जयप्रभात श्रीवास्तव के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षीगण मो. अज्जम हुसैन व धनंजय कुमार पार्टनर्स विक्टोरिया इस्टेट कार्मिक नगर धनबाद को सख्त निर्देश दिया कि वे परिवादी से जिस तिथि को साढ़े तीन लाख रुपये लिये थे, उस तिथि से नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ मूल रकम साठ दिनों के अंदर भुगतान कर दें. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर उन्हें 18 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करना होगा. फोरम ने मानसिक यातना एवं वाद खर्च के रूप में भी 15 हजार अलग से भुगतान करने का आदेश विपक्षियों को दिया.
क्या है मामला : परिवादी ने 19 सितंबर 15 को अपनी जमीन पर डुप्लेक्स मकान बनाने के लिए एकरारनामा विपक्षियों के साथ किया, जो डुपलेक्स माडा के स्वीकृत प्लान के बाद निर्मित होगा. लेकिन विभिन्न कारणों से यह योजना लटक गयी.