Advertisement
प्री रजिस्ट्रेशन को लेकर हो परेशानी से मिलेगी राहत, रजिस्ट्री विभाग में हेल्प डेस्क
धनबाद: जमीन-मकान की रजिस्ट्री से पूर्व प्री रजिस्ट्रेशन को लेकर क्रेता व विक्रेता, दोनों की परेशानी बढ़ गयी है. जहां डीड राइटर हड़ताल पर हैं, नयी व्यवस्था के कारण लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं. ऐसे में रजिस्ट्री विभाग ने आम जनता की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया है. […]
धनबाद: जमीन-मकान की रजिस्ट्री से पूर्व प्री रजिस्ट्रेशन को लेकर क्रेता व विक्रेता, दोनों की परेशानी बढ़ गयी है. जहां डीड राइटर हड़ताल पर हैं, नयी व्यवस्था के कारण लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं. ऐसे में रजिस्ट्री विभाग ने आम जनता की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया है. यहां हर समस्या का समाधान होगा. पूर्वाह्न 10 से लेकर शाम चार बजे तक हेल्प डेस्क काम करेगा. अवर निबंधक संतोष कुमार ने बताया कि नयी व्यवस्था में क्रेता-विक्रेता स्वयं अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकेंगे.
चार दिनों के अंदर होगी जांच :प्री रजिस्ट्रेशन होने के चार दिनों के अंदर दस्तावेज की जांच करने का प्रावधान है. चार दिनों के बाद और 60 दिनों के अंदर कभी भी रजिस्ट्री करायी जा सकती है. प्री रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन पेमेंट का भी प्रावधान है. प्री रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद टोकन-चालान का ऑप्शन आयेगा. उस पर क्लिक करने के बाद टोकन निकलेगा, जिससे आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं. इसकी एक प्रति डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करना होगा.
जो तिथि पसंद उसी दिन करायें रजिस्ट्री
प्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको निबंधन विभाग की वेबसाइट ‘regd.jharkhand.gov.in’ पर जाकर पासवर्ड क्रिएट करना होगा. इसके बाद डाटा इंट्री करनी होगी. दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना होगा. प्री रजिस्ट्रेशन का प्रिंट और डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी के साथ निबंधन कार्यालय में इंट्री करानी होगी. प्री रजिस्ट्रेशन के सत्यापन के साथ आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जायेगी. आप किस दिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उसके लिए भी अलग से कॉलम दिया गया है. 60 दिनों में जो तिथि पसंद आये, उसकी इंट्री करें. प्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको इसकी कॉपी मिलेगी. उस कॉपी के साथ डीड लेकर रजिस्ट्री विभाग पहुंचे. आवश्यक कागजी प्रक्रिया व डीड के सत्यापन के बाद जमीन-मकान की रजिस्ट्री हो जायेगी.
एक अगस्त से प्री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. क्रेता व विक्रेता को हो रही परेशानी को देखते हुए कार्यालय में हेल्प डेस्क खोला गया है. उपभोक्ता स्वयं भी अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो पासवर्ड क्रिएट होगा, उसी के आधार पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी.
संतोष कुमार, अवर निबंधक, धनबाद
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement