धनबाद: 26 निजी बीएड कॉलेजों में परीक्षा लेने के मामले में 24 मार्च को हाइकोर्ट से आये फैसले के खिलाफ विभावि ने (लेटेंट पेटेंट अपील) एलपीए दायर किया है. इससे उक्त कॉलेजों के 1840 परीक्षार्थियों के भविष्य पर एक नया संकट उत्पन्न हो गया है.
कोर्ट के आदेश को लेकर उक्त छात्रों ने राहत की सांस ली थी कि शायद अब उनकी परीक्षा हो जायेगी. विदित हो कि 24 मार्च को रांची हाइकोर्ट के माननीय न्यायाधीश एनएन तिवारी की खंडपीठ ने इस मामले में निजी बीएड कॉलेज के परीक्षार्थियों के हित में फैसला सुनाया था.
कहा था कि आठ अंगीभूत कॉलेजों के लिए लिए 25 से घोषित परीक्षा के साथ ही निजी बीएड कॉलेजों की भी विभावि परीक्षा ले. लेकिन विभावि ने ऐसा न कर उक्त आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में एलपीए दायर कर दिया है. इस संबंध में कुल सचिव डॉ एसपी सिन्हा ने कहा कि हाइकोर्ट ने परीक्षा के लिए जो आदेश दिया था, इस आदेश से विभावि संतुष्ट नहीं था. इसलिए कोर्ट में एलपीए दायर किया गया है. निजी बीएड कॉलेजों की परीक्षा आगे तब तक नहीं होगी, जब तक उक्त अपील पर नया फैसला नहीं आता.
निजी बीएड कॉलेजों ने भी दायर की रिट
परीक्षा के मामले में निजी बीएड कॉलेजों के प्रति विभावि का रुख देख कर निजी बीएड कॉलेजों ने एक नयी रिट हाइकोर्ट में दायर की है. इस रिट में कहा गया है कि इस मामले में कुलपति को नयी जांच कमेटी बैठाने का कोई अधिकार नहीं है. रिट में पटना हाइकोर्ट के एक फैसले को आधार बनाया गया है. इस बात की जानकारी विभावि के कुल सचिव डॉ एसपी सिन्हा ने दी. कुल सचिव ने बताया कि उक्त अपील के एवज में विभावि काउंटर एफिडेविट करने जा रही है. रिट के लिए जिस आदेश को आधार बनाया गया है, एक्ट अविभाजित बिहार के समय का है जो समाप्त हो चुका है. वर्तमान में कुलपति को इस प्रकार की जांच कराने का पूरा अधिकार है.