धनबाद : नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में मंगलवार को सीजेएम राजीव रंजन की अदालत में बचाव पक्ष कमिटमेंट पर बहस करने वाला था, लेकिन निचली अदालत का केस अभिलेख प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में भेज दिये जाने के कारण बहस नहीं हो सकी. चूंकि बुधवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी. निचली अदालत ने अगली तिथि एक अगस्त मुकर्रर कर दी.
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नीरज सिंह हत्याकांड में नहीं हो सकी कमिटमेंट पर बहस खबरें अदालत की
धनबाद : नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में मंगलवार को सीजेएम राजीव रंजन की अदालत में बचाव पक्ष कमिटमेंट पर बहस करने वाला था, लेकिन निचली अदालत का केस अभिलेख प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में भेज दिये जाने के […]
मारपीट करनेवाले छह दोषी करार, सजा 27 को : ईंट भट्ठा संचालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी यादव की अदालत ने बरवाअड्डा निवासी हरि सिंह, दामोदर सिंह, दुर्योधन सिंह, रंजीत सिंह, कामेश्वर सिंह व पूरन सिंह को भादवि की धारा 147, 148, 341, 323, 506, 379 व 307/149 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 27 जुलाई को सुनायेगी. घटना 23 नवंबर 2011 की है. घटना के बाद उमाचरण महतो ने गोविंदपुर (बरवाअड्डा) थाना में छह लोगों के खिलाफ कांड संख्या 392/11 दर्ज कराया था.
इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान का आदेश :जिला उपभोक्ता फोरम की तीन सदस्यीय पीठ ने परिवादी (शांति भवन बैंक मोड़ धनबाद) रूप किशोर अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या-2 शाखा प्रबंधक रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बैंक मोड़ धनबाद को आदेश दिया कि वह साठ दिनों के अंदर परिवादी को 2 लाख 53 हजार 172 रुपये का भुगतान करें. साथ ही वाद खर्च एवं मानसिक परेशानी के लिए अलग से सात हजार रुपये का भुगतान करें. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर उन्हें साढ़े आठ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करना होगा. परिवादी ने विपक्षी संख्या -1 शाखा प्रबंधक इंड्सइंड बैंक लि.
बैंक मोड़ धनबाद के कहने पर विपक्षी संख्या-2 से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी. जिसकी अवधि 31 मार्च 14 से 30 मार्च 15 तक थी. इसका वार्षिक प्रीमियम 17, 798 रुपये भुगतान किया गया. तीन जून 14 को परिवादी बीमार पड़ गया और अपना इलाज मेदांता व सीएमसी वेल्लोर में कराया जहां उसका 2 लाख 27 हजार तीन रुपये खर्च हुआ. परिवादी ने दावा किया परंतु विपक्षी -2 ने उसे खारिज कर दिया.
जानलेवा हमला में तीन को तीन-तीन वर्ष कैद
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीयूष कुमार की अदालत ने जान मारने की नीयत से हमला करने के मामले में जोगता निवासी विगन गोप, पप्पू यादव व विक्रम यादव को भादवि की धारा 307/34 में दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जबकि विट्टू यादव व विक्की यादव को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. अदालत ने सजायाप्ताओं को झारखंड हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. घटना 26 मई 2008 की है.
पत्नी प्रताड़ना में पति को एक वर्ष कैद
पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया की अदालत ने मुनीडीह निवासी प्रमोद कुमार चौहान (पति) को भादवि की धारा 498(ए) में दोषी पाकर एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने बाद में जमानत दे दी.
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