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पूर्व मंत्री अपर्णा सेनगुप्ता को मिली जमानत

धनबाद : निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में आरोपित सूबे की पूर्व मंत्री अपर्णा सेनगुप्ता ने मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकाारी रवि नारायण की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंचल ने बहस की. क्या है मामला : 12 नवंबर 2014 को एमपीएल (निरसा) में […]

धनबाद : निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में आरोपित सूबे की पूर्व मंत्री अपर्णा सेनगुप्ता ने मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकाारी रवि नारायण की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंचल ने बहस की.

क्या है मामला : 12 नवंबर 2014 को एमपीएल (निरसा) में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर निषेधाज्ञा लागू थी. एमपीएल सुरक्षा विभाग कर्मी पवन कुमार ने अपर्णा सेनगुप्ता व हाबू महतो के खिलाफ निरसा थाना में मामला (कांड संख्या 472/14 भादवि की धारा 188) दर्ज कराया था. अपर्णा सेनगुप्ता को पूर्व में ही पुलिस ने जमानत दे दी थी.

धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में अभियोजन नहीं ला सका गवाह : पूर्व मध्य रेल मंडल धनबाद के ठेकेदार धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्या कांड में सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (16) धनंजय कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी मो मंसूर उर्फ मंसूर नौआ हाजिर था. एक अन्य आरोपी फहीम खान धाधोडीह जेल में बंद है. अदालत में अभियोजन की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 18 अगस्त 17 निर्धारित कर दी. बता दें कि 28 जनवरी 2013 को जब ठेकेदार मोटरसाइकिल से अपने आवास सूर्य बिहार कॉलोनी बरटांड़ जा रहे थे तभी आपराधियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी. घटना के बाद मृतक की पत्नी चंद्रलेखा सिंह ने धनबाद थाना में मामला (कांड संख्या 102/13) दर्ज कराया.

घूसखोरी में पंचायत सेवक को नहीं मिली बेल : एसीबी द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गये नावाडीह प्रखंड के आहरडीह पंचायत सेवक जेल में बंद मो फिरोज की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. ठेकेदार कमल चंद्र महतो को 250 फीट नाला निर्माण का कार्यादेश मिला था. निर्माण पूरा करने के बाद उसने 47 हजार रुपये का बिल विभाग को सौंपा . 47 हजार रुपये का चेक देने के एवज में उक्त पंचायत सेवक ने ढाई हजार रुपये रिश्वत की मांग की. ठेकेदार ने इसकी शिकायत एसपी एसीबी धनबाद से की. 12 जुलाई 17 को एसीबी की टीम ने पंचायत सेवक को रिश्वत लेते धर दबोचा. यह मामला एसीबी केस नंबर 21/17 से संबंधित है.

अस्तुरा से हमला में तीन वर्ष की सजा

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (तेरह) जनार्दन सिंह की अदालत ने मंगलवार को जान मारने की नीयत से हमला करने के मामले में धनबाद निवासी चंदन राय उर्फ कल्लू राय को भादवि की धारा 323 में छह माह व 324 में तीन वर्ष की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा भी मौजूद थे. 13 नवंबर 2011 को ओम गार्मेंट हीरापुर (धनबाद) के मालिक सिद्धार्थ कुमार ने चंदन राय उर्फ कल्लू राय को दुकान के समीप लघुशंका करने से मना किया. तब चंदन ने अस्तुरा निकाल कर सिद्धार्थ के पेट में मार दिया, जिससे वह जख्मी हो गये. केस के आइओ ने 13 फरवरी 12 को चार्जशीट दायर की. 20 अप्रैल 12 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया गया था. अभियोजन ने आठ गवाहों की गवाही करायी.

माइनिंग सरदार की जमानत खारिज

डीजीएमएस धनबाद में हुई माइनिंग सरदार की परीक्षा में फर्जीवाड़ा के मामले में आरोपित बीसीसीएल के मुनीडीह प्रोजेक्ट के माइनिंग सरदार अर्जुन कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता जावेद ने जोरदार बहस की. वहीं सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. बता दें कि वर्ष 2003-04 में डीजीएमएस की ओर से ली गयी माइनिंग सरदार की परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया गया था. सीबीआइ ने 29 जून 17 को डीजीएमएस के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर एसडी चिदरवार (रिजन-3 सेंट्रल जोन, धनबाद), पूर्व डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी (परीक्षा) पी रंगानाथेश्वर समेत आठ लोगों के खिलाफ आरसी केस नंबर 6/17 डी दर्ज कराया था.

ढुलू मामले में बचाव पक्ष को साक्ष्य के लिए मिला अंतिम मौका

सड़क दुर्घटना में मारे गये वकील महतो को मुआवजा दिलाने को लेकर सड़क जाम करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनवाई मंगलवार को एसडीजेएम विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो गैर हाजिर थे. उनकी ओर से अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. बचाव पक्ष की ओर से आवेदन दायर कर साक्ष्य के लिए समय की मांग की गयी. अदालत ने बचाव पक्ष को साक्ष्य के लिए अंतिम मौका दिया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 4 अगस्त 17 मुकरर्र कर दी. बता दें कि छह जून 06 को बाघमारा कतरास हीरक रोड के पास डंपर से वकील महतो की सड़क हादसे में मौत हो गयी थी. घटना की सूचना पाकर आरोपियों ने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम की थी.

दहेज हत्याकांड में पति दोषी करार

दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (सप्तम) सत्यप्रकाश की अदालत ने कुम्हार पट्टी धनसार निवासी जेल में बंद राजेश मंडल (पति) को भादवि की धारा 304 (बी) व 498 ए में दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 20 जुलाई 17 मुकरर्र कर दी. राजेश मंडल की शादी ढाई वर्ष पूर्व गिरिडीह जिले के लक्ष्मणटुंडा निवासी राेहनी देवी के साथ हुई थी. शादी के बाद पति दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा. 4 फरवरी 2012 को राजेश पत्नी की गर्दन में पलास्टिक की रस्सी बांधकर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी की मां रीता देवी के फर्द बयान पर धनबाद (धनसार) थाना में मामला (कांड संख्या 115/12) दर्ज किया गया.

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