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डिस्चार्ज पिटीशन के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे ढुलू महतो

धनबाद: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने, पुलिस की वरदी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शनिवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, गंगा साव व बसंत शर्मा हाजिर थे. जबकि रामेश्वर महतो […]

धनबाद: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने, पुलिस की वरदी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शनिवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, गंगा साव व बसंत शर्मा हाजिर थे. जबकि रामेश्वर महतो गैरहाजिर था.
ढुलू महतो की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व ललन किशोर प्रसाद ने सात जुलाई 17 को निचली अदालत द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध ऊपरी अदालत में रिवीजन पिटीशन दायर करने के लिए एक आवेदन देकर समय की मांग की. अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपियों के सफाई बयान के लिए अगली तिथि 28 जुलाई 17 मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 28 जून 17 को ढुलू महतो की ओर से दंप्रसं की धारा 197 के तहत डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया गया था.

अदालत ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि 28 अगस्त 13 को आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 353, 332, 290, 427, 283, 224, 225,504 के तहत आरोप गठित किया जा चुका है. अभियोजन केस विचारण के दौरान 14 व बचाव पक्ष ने 10 साक्षियों की गवाही करा चुका है. विधायक लोकसेवक है या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी. आरोपितों ने 12 मई 2013 को घटना को अंजाम दिया था. यह मामला कतरास थाना कांड संख्या 120/13 से संबंधित है.

दुष्कर्म के प्रयास में चार वर्ष की सजा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने शनिवार को आठ वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार के प्रयास में बलियापुर निवासी जेल में बंद कैलाश महतो को भादवि की धारा 506 में एक वर्ष, 323 में छह माह, 341 में एक माह, जबकि पोस्को एक्ट की धारा 8 में चार वर्ष की सश्रम कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. विदित हो कि 6 मई 2016 के दिन दस बजे पीड़ित लड़की अपने खेत में सब्जी देखने गयी थी, उसी वक्त वहां पहले से मौजूद कैलाश महतो ने उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया था. मारपीट भी की थी.
बीसीसीएल के डीटी समेत चार ने किया सरेंडर, मिली जमानत :वन जमीन का अतिक्रमण कर जमुनिया ओसीपी में उत्खनन कर कोयले की निकासी करने के एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के निर्देश पर शनिवार को बीसीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल डी गंगोपाध्याय, ब्लॉक 2 के जीएम आरजे सिंह, प्रोजेक्ट ऑफिसर महेंद्र सिंह व रत्नेश कुमार साहु (सर्वे ऑफिसर) ने एसडीजेएम विनोद कुमार की अदालत में सरेंडर कर बंध पत्र दायर करने का आग्रह किया. अदालत ने दस-दस हजार रुपये नजारत में जमा करने का आदेश देते हुए उन्हें बंध पत्र दायर करने की इजाजत दे दी. बचाव पक्ष की ओर से बीसीसीएल के पैनल अधिवक्ता एससी मल्लिक ने बहस की. डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने 5 दिसंबर 2016 को अदालत में उपरोक्त आरोपितों के खिलाफ शिकायतवाद 2199/16 दर्ज कराया था. सेशन कोर्ट ने आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी. तब आरोपितों ने झारखंड उच्च न्यायालय में एबीए नंबर 3330/17 दायर किया था. माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदकों को दस-दस हजार रुपये जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी.

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