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नीरज सिंह हत्याकांड : शूटर अमन की जमानत अर्जी खारिज

धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में आरोपित जेल में बंद शूटर अमन सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता कुमार मनीष ने बहस की. वहीं अभियोजन की ओर से […]

धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में आरोपित जेल में बंद शूटर अमन सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता कुमार मनीष ने बहस की. वहीं अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक मो जब्बाद हुसैन ने जमानत का जोरदार विरोध किया.

अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी. विदित हो कि अमन सिंह मिर्जापुर (यूपी) थाना कांड संख्या 219/17 में जेल में बंद था. धनबाद पुलिस ने 8 मई 2017 को प्रोडक्शन वारंट पर उसे धनाबद के सीजेएम की अदालत में पेशी करायी जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. 9 मई 17 को आदित्य राज ने न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित श्रीवास्तव की मौजूदगी में धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्यारे के रूप में पहचान की. अपराधियों ने 21 मार्च 17 को स्टील गेट सरायढेला के पास अंधाधुंध फायरिंग कर नीरज सिंह, अशोक यादव, घोल्टू महतो (चालक) व मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी थी.

अमन का फुट व फिंगर प्रिंट लेगी पुलिस
इधर, नीरज हत्याकांड में नामजद विधायक समेत सभी छह लोगों के खिलाफ पुलिस जून के अंतिम सप्ताह कभी भी चार्जशीट दाखिल कर सकती है. महत्वपूर्ण साक्ष्य के लिए पुलिस जेल में बंद यूपी के शूटर अमन सिंह का फुट प्रिंट व फिंगर प्रिंट लेकर एफएसएल जांच करायेगी. पुलिस स्तर से इस दिशा में कार्रवाई शुरु कर दी गयी है.
अमन का फुट व फिंगर प्रिंट की एफएसएल जांच रिपोर्ट से कुसुम बिहार स्थित अह्लाद राय के घर से बरामद शूटरों के सामानों की जांच कर रिपोर्ट का मिलान कराया जायेगा. इस आधार पर अमन के खिलाफ एक बड़ा साक्ष्य पुलिस को हासिल हो सकता है.
आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने में छह दोषी करार
धनबाद. प्रताड़ित करने के कारण अत्महत्या किये जाने के एक मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने जीनागोड़ा निवासी राणा प्रताप सिंह, जीतेंद्र कुमार सिंह उर्फ जीतू सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, लालपति देवी, रोजी सिंह उर्फ रोजी कुमारी, संगीता सिंह को भादवि की धारा 306/34 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 9 जून को सुनाएगी. जबकि अदालत ने गोरेलाल पासवान, मुकेश पासवान, पिंकी कुमारी, ज्योति कुमारी, भोला पासवान व उर्मिला देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
बच्चे की हत्या में दंपती को उम्रकैद
धनबाद. बच्चों के झगड़े को लेकर छह वर्षीय साहिल की हत्या गला दबा कर करने के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ महेश प्रसाद यादव की अदालत ने जेल में बंद निरसा निवासी मोबिन अंसारी (पति) व जहीदा खातून (पत्नी) को भादवि की धारा 201 में तीन वर्ष कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. घटना 21 जून 2011 की है.
हत्या की दो घटनाओं में पांच बरी
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी व अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में पुटकी थाना के पटिया निवासी गंगाधर कांलिदी (पति) व धनसार थाना क्षेत्र के हरिनारायण नगर निवासी मुन्ना सिन्हा, पिंकु कुमार, निर्मला देवी व विद्या देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. 6 जून 14 को गंगाधर कालिदी पर अपनी पत्नी बसंती देवी की हत्या का आरोप था, जबकि सुनील सिंह की पत्नी की हत्या का आरोप मुन्ना सिंह समेत चार के खिलाफ लगा था. यह घटना 20 जुलाई 08 को घटी थी.

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