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बस्ताकोला कोल शॉर्टेज मामले में पूर्व जीएम का बयान दर्ज

धनबाद. बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र की केओसीपी में वर्ष 2009-11 की अवधि में लाखों टन कोयला स्टाक में कम पाये जाने के एक मामले की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित बस्ताकोला क्षेत्र के पूर्व जीएम राम उजागर पांडेय, मैनेजर किशोर यादव, प्रोजेक्ट […]

धनबाद. बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र की केओसीपी में वर्ष 2009-11 की अवधि में लाखों टन कोयला स्टाक में कम पाये जाने के एक मामले की सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित बस्ताकोला क्षेत्र के पूर्व जीएम राम उजागर पांडेय, मैनेजर किशोर यादव, प्रोजेक्ट ऑफिसर शंभु दयाल धुर्वा, पूर्व एरिया सर्वे ऑफिसर सरित सुधा सरकार व वरीय सर्वेयर अरविंद घोष हाजिर थे.

अदालत में साक्षी बस्ताकोला क्षेत्र के तत्कालीन महाप्रबंधक बीसी नायक ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि मैं अप्रैल 2011 से लेकर 30 दिसंबर 2013 तक महाप्रबंधक के पद पर पदस्थापित था. मैंने 30.09.13 को ओमप्रकाश (पीए) से सर्वेयर अरविंद घोष के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति पत्र टाइप कराया था. साक्षी की गवाही पूरी नहीं हुई. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 5 जुलाई 17 निर्धारित कर दी. ज्ञात हो कि वर्ष 2009 से लेकर अगस्त 2011 में कुइया ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट के कोल स्टाक में 4, 24, 689 मिट्रिक टन कोयला कम पाया गया था. जिससे कंपनी को 46 करोड़‍ 39 लाख 76 हजार 979 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ था. सीबीआइ की ओर से लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने साक्षी का मुख्य परीक्षण कराया.

द्रौपदी की जमानत अर्जी खारिज गयी जेल : होर्डिंग लगाने में फर्जीवाड़ा में आरोपित द्रौपदी देवी ने सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर जेल भेज दिया. विदित हो कि ठेकेदार को तीस दिन विभिन्न क्षेत्रों में होर्डिंग लगाना था. लेकिन उसने पंद्रह दिन ही होर्डिंग लगाया, जिसका साइज भी संतोषजनक नहीं था. वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने जमानत का जोरदार विरोध किया.

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