देवघर: झौंसागढ़ी मौजा के रघुनाथ रोड स्थित वैदिकालय की जमीन यथावत रहेगी. नगर थाना पुलिस ने वैदिकालय की जमीन पर धारा 144 लागू करने की अनुशंसा कर अनुमंडल न्यायालय को भेज दी है. अनुशंसा में सीओ की जांच रिपोर्ट भी संलग्न है.
नगर पुलिस द्वारा की गयी अनुशंसा में कहा गया है कि दोनों पक्षों के विवाद के कारण केवाला (डीड) को आधार बनाते हुए धारा 144 लगाने की अनुशंसा की जा रही है.
धारा 144 में कार्यस्थल पर कोई भी कार्य नहीं होगा व स्थिति यथावत रहेगी. नगर पुलिस जल्द इसमें धारा 107 के तहत भी कार्रवाई की अनुशंसा करेगी. एसडीओ जय ज्योति सामंता ने वैदिकालय की जमीन पर नगर थाना प्रभारी व देवघर सीओ से जांच रिपोर्ट मांगी थी. एसडीओ नगर पुलिस से धारा 144 के तहत भी रिपोर्ट मांगी थी.
दो कट्ठा 15 धुर जमीन पर धर्मशाला
वैदिकालय की जमीन के मामले में एसडीओ ने जमीन का मूल खतियान में दर्ज जमीन की प्रकृति व डीड आदि की जांच रिपोर्ट सीओ से मांगी थी. बताया जाता है कि वैदिकालय में दो कट्ठा 15 धुर जमीन पर धर्मशाला स्थित होने का जिक्र पुराने डीड में है तथा दो वर्ष पूर्व तत्कालीन सीओ धीरेंद्र कुमार सिंह ने वैदिकालय की जमीन पर एनओसी जारी नहीं करने पर रिपोर्ट डीसी को भेजी थी. बताया जाता है कि वैदिकालय की इस जमीन की डील में शहर के एक सबसे बड़े बाहुबली भी शामिल हैं. उक्त बाहुबली के इशारे पर ही वर्षो पुरानी वैदिकालय के धर्मशाला व पठन-पाठन स्थल को तोड़ा गया. फिलहाल पुलिस ने वैदिकालय की जमीन पर कार्य रोक दिया है.