आठ आरोपितों को कोर्ट से मिली राहत, हुए रिहा
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संदर्भ : जसीडीह थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मारपीट करने व फांड़ी जलाने का सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत से आया फैसला देवघर : सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत द्वारा सेशन ट्रायल नंबर 272/2012 की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. इस मामले के आठ आरोपितों दिलावर हुसैन, सरोज सिंह, प्रमोद […]
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संदर्भ : जसीडीह थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मारपीट करने व फांड़ी जलाने का
सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत से आया फैसला
देवघर : सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत द्वारा सेशन ट्रायल नंबर 272/2012 की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. इस मामले के आठ आरोपितों दिलावर हुसैन, सरोज सिंह, प्रमोद चौधरी, मुकेश वर्णवाल, आशीष कुमार आलोक, मुबारक अंसारी, मनोज मोदी व गुरुदेव वर्णवाल को संदेह लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. मामले के सूचक तत्कालीन थाना प्रभारी महावीर खरवार थे जिन्होंने सात जुलाई की घटना को लेकर जसीडीह थाना में कांड संख्या 135/2003 दर्ज किया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि सड़क दुर्घटना को लेकर लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किया था,
जिसमें उग्र भीड़ से पुलिस की मुठभेड़ हो गयी थी. सरकारी कार्य में बाधा में डालने व पुलिस पिकेट पर हमला कर जलाने आदि का आरोप था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से साल लोगों की गवाही हुई, लेकिन दोष सिद्ध करने में विफल रहे. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से सहदेव प्रसाद वर्मा, अरूण भैया, अमर कुमार सिंह, इशहाक अंसारी आदि ने पक्ष रखे.
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