देवघर: दहेज के लिए पत्नी नूतन देवी तथा बेटी खुशी कुमारी की हत्या मामले में कोर्ट ने पति चंद्रशेखर सिंह को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा दी गयी. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह फस्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो ओम प्रकाश सिंह की अदालत ने सेशन केस नंबर 139/12 की सुनवाई के बाद दी. इसमें आरोपित को भादवि की धारा 302 व 304 बी में दोषी पाया गया. सजा के साथा दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रrादेव पांडेय ने छह लोगों की गवाही प्रस्तुत करायी तथा दोष सिद्ध करने में सफल हुए.
क्या था मामला
जसीडीह थाना क्षेत्र के न्यू कजरिया कॉलोनी स्थित एक कूप से नूतन देवी तथा खुशी कुमारी का शव तीन नवंबर, 2011 को मिला था. मृतका के भाई राजीव कुमार सिंह के बयान पर जसीडीह थाना कांड संख्या 183/13 दर्ज हुआ था. इसमें चंद्रशेखर सिंह, गायत्री देवी तथा वीणा देवी को आरोपित किया गया था. सूचक के बहनोई (मृतका के पति चंद्रशेखर सिंह) को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
शेष दो आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा गया है. इस आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिले के बाद मामला स्पीडी ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर उक्त फैसला आया. दर्ज एफआइआर के अनुसार वर्ष 2006 में शादी हुई थी. शादी के बाद नूतन ने एक बेटी तथा एक बेटा को जन्म दिया. इसके बाद दहेज को लेकर हुए विवाद में पत्नी व पुत्री की हत्या कर दी गयी थी. सूचक इशीपुर बाराहाट का रहने वाला है और साहिबगंज जिला में पुलिस बल में पदस्थापित है.