देवघर: सहायक जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने सेशन केस नंबर 214/06 की सुनवाई के बाद मामले के पांच अभियुक्त छोटा हुरो महतो, फागु महतो, गुनिया देवी, डेगन महतो व पुरनी देवी को दोषी पाया है. उन्हें तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी है.
साथ ही प्रत्येक को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पांचों आरोपितों को भादवि की धारा 148, 324,341 तथा 326 में दोषी पाकर क्रमश: एक साल, दो साल, एक माह और तीन साल की सजा दी गयी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.
यह मामला मधुपुर थाना क्षेत्र के कन्हायडीह गांव निवासी बद्री महतो के बयान पर मधुपुर थाना में कांड संख्या 276/05 दर्ज हुआ था. घटना 29 नवंबर 2005 को कन्हायडीह में घटी थी. कुल्थी फसल काटने को लेकर विवाद हुआ था जिसमें मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था. अभियोजन पक्ष से आठ गवाह प्रस्तुत किये गये जिसमें दोष सिद्ध करने में सफल हुए.
जिन्हें मिली सजा : छोटा हुरो महतो, फागु महतो, डेगन महतो, गुनिया देवी व पुरनी देवी