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कोर्ट के आदेश का असर. 65 शराब दुकानों में लटकेगा ताला

देवघर: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एनएच व एसएच में अवस्थित उत्पाद विभाग द्वारा संचालित 65 शराब दुकानों व दो बार में ताला लटकने की स्थिति आ गयी है. इस संबंध में देवघर उत्पाद कार्यालय द्वारा आकलन कर एक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गयी है. उक्त 65 शराब दुकानों व दो बार के बंद होने […]

देवघर: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एनएच व एसएच में अवस्थित उत्पाद विभाग द्वारा संचालित 65 शराब दुकानों व दो बार में ताला लटकने की स्थिति आ गयी है. इस संबंध में देवघर उत्पाद कार्यालय द्वारा आकलन कर एक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गयी है. उक्त 65 शराब दुकानों व दो बार के बंद होने से विभाग को राजस्व उगाही में 16.50 करोड़ रुपये की कमी आ जायेगी. जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जारी हुआ है कि एसएच व एनएच के पांच सौ मीटर के दायरे में संचालित हो रहे शराब दुकानों सहित बार रेस्तरां को बंद कराना है. इसी निर्देश के आलोक में उत्पाद विभाग मुख्यालय द्वारा अविलंब रिपोर्ट मांगी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के दायरे में पड़ने वाले शराब दुकानों समेत दो बार को चिह्नित कर विभाग ने राजस्व विवरणी से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार किया और मुख्यालय भेजा है.
एनएच की ये दुकानें हो जायेगी बंद
उत्पाद विभाग के अनुसार, एनएच पर अवस्थित 45 शराब दुकानों व दो बार को बंद करना पड़ेगा. विदेशी शराब की देवघर नगर निगम क्षेत्र की दुकान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 सहित मानिकपुर, कविलासपुर, पांडेय चौक, सारवां, मोहनपुर, घोरमारा, सारठ, पाथरोल, मधुपुर नगरपालिका दुकान संख्या-2 व पालोजोरी की दुकान बंद हो जायेगी. देशी शराब की निगम क्षेत्र की दुकान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सहित सारवां, मोहनपुर, घोरमारा, सारठ, पथरोल व पालोजोरी की दुकानें बंद हो जायेगी. कंपोजिट शराब की खोरीपानन, चोपा मोड़, मणिगढ़ी, जगदीशपुर व सिमरामोड़ की दुकानें बंद होगी. इसके अलावा एनएच पर कुंडा के समीप अवस्थित चंदन बार व टावर के समीप अवस्थित आम्रपाली बार को भी बंद करना पड़ जायेगा. इन दोनों बार से उत्पाद विभाग को 50 लाख, जबकि शराब दुकानों से 11.91 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती थी.
एसएच की ये दुकानें होगी बंद
उत्पाद विभाग के अनुसार, एसएच पर अवस्थित 20 शराब दुकानों को बंद करना पड़ेगा जिससे 4.09 करोड़ के राजस्व प्राप्ति में कमी हो जायेगी. विदेशी शराब की निगम क्षेत्र की दुकान संख्या 8, 14 सहित रांगा मोड़, बिलासी टाउन, रोहिणी, देवीपुर, चितरा व सोनारायठाढ़ी स्थित दुकानों को बंद करना पड़ जायेगा. वहीं कंपोजिट शराब की दर्दमारा, जोगिया, बुढ़ेई, कुकराहा, बगदाहा, खागा व मारगोमुंडा की दुकान को बंद करना पड़ जायेगा. देशी शराब की निगम क्षेत्र के दुकान संख्या 4 सहित देवीपुर, चितरा, असना व सोनारायठाढ़ी को भी बंद करना पड़ेगा.
क्या कहते हैं उत्पाद अधीक्षक
निर्देश प्राप्त होते ही अनुपालन कराने की प्रक्रिया की जायेगी. तत्काल आकलन कर विभाग को रिपोर्ट कर रहे हैं कि एनएच व एसएच के 500 मीटर के दायरे में 65 शराब दुकानें व दो बार को बंद करना पड़ सकता है. इससे 16.5 करोड़ के उत्पाद राजस्व की कमी आ जायेगी.
-अग्नि कुमार सिंह, उत्पाद अधीक्षक देवघर

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