कमलकिशोर द्वारा नगर थाना कांड संख्या 671/16 भादवि की धारा 386, 387, 427, 447, 337, 34 के तहत दर्ज कराया गया है, जिसमें खतियानी रैयत के वारिस चुनिया देवी सहित बरमसिया निवासी उपेंद्र महथा, राजा पासी, जुगनू महथा व नंदन पहाड़ के समीप निवासी सोनू सिंह को नामजद और 10 अज्ञात को आरोपित बनाया गया है. जिक्र है कि करीब 20 साल से वह 16 डिसमिल जमीन को दो भाग में विभक्त किये भूखंड पर परिजनों के साथ बसोबास करते आ रहे हैं. नवंबर से ही उसके एक भाग पर असामाजिक तत्वों की मदद से कब्जा का प्रयास चल रहा था. इस संबंध में उन्होंने 24 नवंबर को थाना में भी शिकायत दिया था, जिसके आलोक में जमीन की नापी कराने का आग्रह एसडीओ से किया गया था. 15 दिसंबर को रड, लाठी, ईंट-पत्थर से लैस आरोपित उक्त जमीन के अंदर घुस आये. जान से मार देने की धमकी देते हुए दो लाख रुपये रंगदारी की मांग की. दो दिनों में रंगदारी का पैसा नहीं देने पर उपेंद्र ने दलित प्रताड़ना के केस में फंसाने की धमकी भी दी. उधर, खतियानी रैयत की वारिस चुनिया देवी द्वारा कमलकिशोर कुंवर, उपेंद्र सिंह, गुड्डू कुमार व अज्ञात आरोपितों के खिलाफ नगर थाना कांड संख्या 672/16 भादवि की धारा 143, 341, 323, 337, 448, 379 के तहत दर्ज कराया है.
जिक्र है कि पैतृक जमीन पर नया घर बनवाकर रहने का बंदोबस्त कर रही थी. उक्त घर में 15 दिसंबर की शाम में नया बिजली तार खींचवा रही थी, तभी एक सफेद स्कॉर्पियो व जायलो गाड़ी पर सवार आरोपित पहुंचे. आरोपितों के हाथों में रायफल-पिस्तौल था. घर घुसते ही उनलोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की. घर में रखे समानों को जबरन ले लिये. परिजनों को जिंदा जलाने व बच्चों को किडनेप करने की धमकी दी. अहले सुबह पांच बजे पहुंचकर भी उनलोगों ने आतंक मचाया व केस नहीं करने की धमकी दे गये. समाचार लिखे जाने तक पुलिस दोनों प्राथमिकी की पड़ताल में जुटी है.