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बिना आदेश चलायी गोली : बीडीओ

करौं: 21 अप्रैल 2013 को गत 21 अप्रैल 2013 को करौं थाना क्षेत्र के गंजोबारी बाबानायक धाम में आयोजित यज्ञ स्थल पर पुलिस द्वारा चलाये गये गोली कांड मामले में अब नया मोड़ आ गया है. एक ओर जहां पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में गोली चलाने का आदेश करौं सीओ सह बीडीओ अनिल कुमार यादव […]

करौं: 21 अप्रैल 2013 को गत 21 अप्रैल 2013 को करौं थाना क्षेत्र के गंजोबारी बाबानायक धाम में आयोजित यज्ञ स्थल पर पुलिस द्वारा चलाये गये गोली कांड मामले में अब नया मोड़ आ गया है. एक ओर जहां पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में गोली चलाने का आदेश करौं सीओ सह बीडीओ अनिल कुमार यादव द्वारा देने की बात कही गयी.

वहीं सीओ अनिल कुमार यादव ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि गोली चलने के बाद वह घटना स्थल पहुंचे थे. ऐसे में गोली चलवाने का आदेश कैसे दिया जा सकता है. जबकि यज्ञ स्थल पर एसडीओ दिनेश कुमार सिंह द्वारा दंडाधिकारी के रूप में प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी देव पूजन राम की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. बीडीओ ने कहा कि करौं पुलिस ने मुझे घटना में घायल बताते हुए इंज्यूरी रिपोर्ट काट कर करौं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया.

जहां अस्पताल में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रवि रंजन द्वारा कागज पर ही इलाज कर दिया गया. गंजोबारी गोली कांड मामले में एसपी ने एसडीओ व डीएसपी से संयुक्त रिपोर्ट भी मांगी है. एसडीओ दिनेश कुमार सिंह : यज्ञ स्थल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी देव पूजन राम की अनुपस्थिति के बाद सीओ सह बीडीओ अनिल कुमार यादव को वरीय प्रभार व जेइ मिथिलेश कुमार सिंह को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था.

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