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जागरूक हो रहे उपभोक्ता बढ़ी फोरम की लोकप्रियता

देवघर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम की लोकप्रियता उपभोक्ताओं के बीच बढ़ रही है. पहले बाजार में लोग सामनों की खरीदारी किया करते थे और सेवा में त्रुटि आने के बाद चुप रह जाते थे. उपभोक्ताओं को जब से अधिकार मिला है, इसका उपयोग कर रहे हैं. जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक के आंकड़ों पर […]

देवघर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम की लोकप्रियता उपभोक्ताओं के बीच बढ़ रही है. पहले बाजार में लोग सामनों की खरीदारी किया करते थे और सेवा में त्रुटि आने के बाद चुप रह जाते थे. उपभोक्ताओं को जब से अधिकार मिला है, इसका उपयोग कर रहे हैं. जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक के आंकड़ों पर गौर करने से जो स्थिति सामने आती है उसमें तरह तरह के मामले शामिल हैं.
बहरहाल जागरूक हो रहे हैं उपभोक्ताओं ने जो मामले दर्ज कराये हैं, इसका ग्राफ 65 तक पहुंच चुका है. हर माह पांच से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं. हालांकि गत वर्ष 2015 की तुलना की जाय तो ग्राफ में कमी है. पिछले साल 84 मामले दर्ज हुए थे जबकि इस साल महत 65 मामले अब तक दर्ज हुए हैं. दिसंबर माह में कुछ ही दिन शेष हैं. जिस प्रकार से मामले गत साल दर्ज हुए उसी प्रकार निष्पादन में भी तेजी रही. वर्ष 2015 में वाद निष्पादन की गति हल्की धीमी रही. करीब 18 मामलों का ही निष्पादन हो सका. खैर जो भी हो, लेकिन उपभोक्ता अब जागरूक हो रहे हैं और अपने अधिकारों का विधि सम्मत उपयोग कर रहे हैं. इतना ही नहीं फोरम से न्याय पा रहे हैं. निष्पादित मामलों में उपभोक्ताओं को राहत मिली है.
कैसे दर्ज कराये जाते हैं मामले
किसी भी सामान की खरीदारी या लेन देन की सेवा में त्रुटियां होती हैं और उनकी पक्की रसीद उपभोक्ता के पास है तो दावा के लिए फोरम में मामले दाखिल कर सकते हैं. केस दाखिल करने के लिए पोस्टल आर्डर शुल्क के तौर पर दावों के लिए अलग-अलग राशि का देना अनिवार्य है.
एक लाख रुपये तक के दावों में सौ रुपये का पोस्टल आर्डर वादी को देना पड़ता है. साथ ही पक्की रसीद लगानी होती है. इस फोरम में वादी स्वयं भी केस लड़ सकते हैं या फिर अपने अधिवक्ता रख सकते हैं. दावा आदेश पारित होने के बाद अगर पक्षकार पैसे नहीं देते हैं तो एक्सक्यूसन केस दाखिल के प्रावधान हैं जिसमें पक्षकार के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई वारंट तक जारी किये जा सकते हैं.

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