देवघर: कांग्रेस के वरीय नेता सह पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के विरुद्ध टीआर केस नंबर 114/14 में कोर्ट ने इश्तेहार का आदेश दिया गया है. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार सिंह की अदालत ने यह आदेश दिया. आदर्श अचार संहित उल्लंघन मामले में जजमेंट की तिथि को आरोपित श्री अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे.
इस कारण 18 सितंबर, 2013 को वारंट जारी किया गया था. न्यायालय के इस आदेश के बाद भी आरोपित मामले में हाजिर नहीं हुए तथा किसी प्रकार का आवेदन भी नहीं दिया गया. मामला लंबित रहने के चलते इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया गया.
क्या है मामला : दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पिछले लोक सभा चुनाव में गोड्डा लोक सभा से फुरकान अंसारी कांग्रेस के प्रत्याशी थे. चुनाव के दौरान देवीपुर प्रखंड के मुंडामुंडी व केंदुआ गांव में 20 अप्रैल, 2009 को पोस्टर सटा हुआ मिला था. तत्कालीन बीडीओ देवीपुर शंकर प्रसाद सिंह जो चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर थे, ने इस संदर्भ में जसीडीह थाना में कांड संख्या 82/09 दर्ज कर लोक संपत्ति विरूपण अधिनियिम की धारा 2 तथा भादवि की धारा 27 लगाया था.
मामले का ट्रायल चला और निर्णय के लिए तिथि रखी गयी. इस दिन पूर्व सांसद गैरहाजिर हो गये. अंतत: कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया.