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डीसी अपीलकर्ता को दें 35644 रु क्षतिपूर्ति राशि

अमीरुल हक बनाम जन सूचना पदाधिकारी डीसी कार्यालय, साहेबगंज का है मामला सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने की सुनवाई देवघर : साहेबगंज के अमीरुल हक बनाम जन सूचना पदाधिकारी, डीसी कार्यालय के मामले में अपीलवाद संख्या 2525/14 के मामले में सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने सुनवाई की. उन्होंने सुनवाई के पश्चात साहेबगंज डीसी […]

अमीरुल हक बनाम जन सूचना पदाधिकारी डीसी कार्यालय, साहेबगंज का है मामला

सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने की सुनवाई
देवघर : साहेबगंज के अमीरुल हक बनाम जन सूचना पदाधिकारी, डीसी कार्यालय के मामले में अपीलवाद संख्या 2525/14 के मामले में सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने सुनवाई की. उन्होंने सुनवाई के पश्चात साहेबगंज डीसी को निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ता को 35 हजार 644 रुपये क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध करायें और उसका प्रमाण पत्र आयोग के समक्ष पेश करें. सुनवाई के समय अपीलकर्ता की अोर से अधिवक्ता रामकृष्ण महतो और जन सूचना पदाधिकारी के प्रतिनिधि जिला भूअर्जन पदाधिकारी साहेबगंज मौजूद थे.
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने क्षतिपूर्ति राशि की मांग की :पिछली सुनवाई में आयोग के समक्ष अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने सूचना प्राप्त करने में मानसिक और आर्थिक पीड़ा की भरपाई के लिए धारा-19(8) के तहत क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने की मांग की. आयोग ने अपीलकर्ता के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए 35644 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति की राशि जन सूचना पदाधिकारी को भुगतान करने का निर्देश दिया. यह भी निर्देश दिया गया कि अगली तारीख पर अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराकर प्रमाण आयोग से समक्ष पेश करें.
इसके बाद साहेबगंज के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने प्रतिनिधि के रूप में आयोग से समक्ष पेश होकर अपनी बातें रखी. आयोग ने दलील सुनने के बाद अपीलकर्ता के मूल आवेदन पर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. ऐसा नहीं करने पर आरटीआइ एक्ट की धारा-20(1) के तहत 25 हजार का जुर्माना भी लगाने को बाध्य होगा.
क्या है मामला
आयोग ने 04.03.16 को जन सूचना पदाधिकारी के खिलाफ आरटीआइ एक्ट की धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्रराई की अनुशंसा की थी. पदाधिकारी ने आयोग के पूर्व के तमाम निर्देशों के बावजूद न तो आयोग में उपस्थित हो रहे थे और न ही अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराया. डीसी कार्यालय साहेबगंज को उनके कार्यालय के जन सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ गठित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया. सुनवाई तक कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया. फिर डीसी को स्वयं उपस्थित होकर कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया गया. लेकन आज तक साहेबगंज डीसी ने आयोग के निर्देश का अनुपालन नहीं किया और न ही संबंधित पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई ही की.

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