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दहेज के चलते गेनिका देवी की कर दी गयी थी हत्या, हत्यारोपित पति को सात साल की सजा

देवघर: एडीजे दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा सेशन ट्रायल नंबर 7/14 की सुनवाई के बाद इस मामले के एक आरोपित सुरेश पंडित को दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही दूसरे आरोपित धनेश्वरीया देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सजा सुनाये गये आरोपित को पांच […]

देवघर: एडीजे दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा सेशन ट्रायल नंबर 7/14 की सुनवाई के बाद इस मामले के एक आरोपित सुरेश पंडित को दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही दूसरे आरोपित धनेश्वरीया देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सजा सुनाये गये आरोपित को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की सामान्य कैद अतिरिक्त काटनी होगी.
कोर्ट में मृतका की दो पुत्रियों को विक्टिम कंपनसेशन के तहत 50-50 हजार रुपये सरकार की ओर से मुहैया कराने का आदेश सुनाया और इसकी प्रति डालसा को भेज दी गयी. पीड़ित पुनर्वासन के लिए दोनाें पुत्रियों को कुल मिला कर एक लाख रुपये दिये जाने का आदेश दिया. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से जियानंद महतो व ओम प्रकाश गुप्ता ने पक्ष रखे. अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के संबंध में सात लोगों की गवाही हुई और दोष सिद्ध करने में सफल रहे. आरोपित मृतका का पति है और रिहा होने वाली उनकी सास है जो सारठ थाना के दुंदवाडीह गांव के रहनेवाले हैं.
क्या था मामला
सारठ थाना के दुंदवाडीह गांव में मृतका गेनिका देवी की शादी घटना से छह साल पहले हुई थी. शादी के बाद दो बेटियों को जन्म दी. बेटी जन्म लेने के बाद दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पति, सास व ससुर ने की जिसे नहीं देने पर उनकी हत्या कर दी गयी. मृतका के पिता खुशबाल पंडित जो जसीडीह थाना के बसवरिया गांव के रहने वाले हैं, के बयान पर सारठ थाना कांड संख्या 87/13 दर्ज हुआ जिसमें पति सुरेश पंडित, सास धनेसरिया देवी व ससुर शिबू पंडित को आरोपित किया गया. अनुसंधान के दौरान ससुर की संलिप्तता नहीं पायी गयी जिसके चलते आरोप पत्र से उनका नाम हटा दिया गया था. शेष दो के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया. पश्चात केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया. इसमें पति को भादवि की धारा 304 बी में दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. घटना 21 मई 2013 को सारठ थाना के दुंदवाडीह में घटी थी.

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