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पथ परिवहन निगम की अपील स्वीकृत, जिला प्रशासन को झटका

देवघर: एडीजे दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सिविल अपील 41/10 की सुनवाई पूरी करने के बाद अपीलकर्ता झारखंड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (जेएचएसआरटीसी) के पक्ष में फैसला सुनाया गया. जेएचएसआरटीसी की ओर से दाखिल अपील कोर्ट खर्च के साथ स्वीकृत कर लिया गया है. इस अपील के प्रतिवादियों झारखंड सरकार द्वारा डीसी देवघर व […]

देवघर: एडीजे दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सिविल अपील 41/10 की सुनवाई पूरी करने के बाद अपीलकर्ता झारखंड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (जेएचएसआरटीसी) के पक्ष में फैसला सुनाया गया. जेएचएसआरटीसी की ओर से दाखिल अपील कोर्ट खर्च के साथ स्वीकृत कर लिया गया है.

इस अपील के प्रतिवादियों झारखंड सरकार द्वारा डीसी देवघर व अन्य काे झटका लगा है. लोअर कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जेएचएसआरटीसी की ओर से अपील दखिल की गयी थी जब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम था. बाद में झारखंड बनने के बाद झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम हो गया. अपीलकर्ता की ओर से एडवाेकेट प्रदीप कुमार सिन्हा तथा उतरवादियों की ओर से सरकारी अधिवक्ता के अलावा बद्री प्रसाद राय व अन्य थे.

बनाये गये थे रेसपोंडेंट
इस अपील में प्रथम उतरवादी राज्य सरकार द्वारा डीसी देवघर, डीडीसी देवघर, जिला अभियंता जिला बोर्ड देवघर व एक्जक्यूटीव इंजीनियर पीएचइडी झारखंड सरकार,द्वितीय उतरवादी अमरनाथ राय तथा तृतीय उतरवादी गोपी कृष्ण राउत को बनाया गया था. सभी पक्षकारों ने अपने-अपने पक्ष रखे थे और अपने को मालिकाना हकदार होने का दावा जताया था.
क्या था मामला
मामला देवघर शहरी क्षेत्र के मौजा श्यामगंज के दाग नंबर 284,286,287 कुल रकवा 6 बीघा यानि 120 कट्ठे के स्वामित्व का था जिसको लेकर यह सिविल वाद दाखिल हुआ था. इस मामले में अवर न्यायाधीश द्वितीय की अदालत द्वारा टाइटिल सूट संख्या 55/02 में विगत 30 जुलाई 2010 काे फैसला सुनाया गया था. साथ ही 11 अगस्त 2010 को डिक्री भी पारित कर दी गयी थी. इसी आदेश के विरुद्ध जेएचएसआरटीसी ने अपील दाखिल की थी और जमीन पर पथ परिवहन निगम का दावा जताया था. लोअर कोर्ट में पथ परिवहन निगम के दावे को खारिज कर दिया गया था. इसके विरुद्ध अपील दाखिल की गयी थी जिसमें फैसला आया और अपील स्वीकृत कर ली गयी.

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