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तीन आरोपितों को मिली सात साल की सश्रम सजा

देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 326/14 की सुनवाई के बाद इस मामले के तीनों आरोपितों राजू वर्मा, विपद महतो व सुशीला देवी को दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक को 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. अर्थदंड की राशि मृतका के […]

देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 326/14 की सुनवाई के बाद इस मामले के तीनों आरोपितों राजू वर्मा, विपद महतो व सुशीला देवी को दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक को 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. अर्थदंड की राशि मृतका के आश्रित को दिया जायेगा.

जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह की सामान्य कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. मृतका के आश्रित को विक्टिम कंपनसेशन के तहत एक लाख रुपये देने का आदेश दिया जो डालसा के माध्यम से मुहैया कराया जायेगा. आरोपित सोनारायठाढ़ी थाना के बारा गांव के रहने वाले हैं. इन तीनों के विरूद्ध दहेज के लिए सरिता देवी की हत्या का आरोप है. यह मामला जसीडीह थाना के करमाटांड़ गांव निवासी बलराम वर्मा के बयान पर दर्ज हुआ था.

प्राथमिकी में उल्लेख है कि आरोपित राजू वर्मा के साथ सरिता देवी की शादी हुई थी जिसकी मौत झुलसने से हो गयी थी. आरोपितों के विरूद्ध दहेज के चलते हत्या करने का आरोप दर्ज हुआ था. अभियोजन पक्ष से ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से रवींद्र मंडल थे.

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