इस मामले में अंचलाधिकारी ने 22 जुलाई को डहुअा गांव के भोला मिश्रा, पंचानंद मिश्रा, बबम शंकर मिश्रा, सहदेश मिश्रा, प्रेमशंकर दास व नागेश्वर दास को नोटिस भेजी गयी थी.
मोहनपुर अंचल कार्यालय से उक्त लोेगों को भेजी गयी नोेटिस में कहा गया था कि आप लोगों द्वारा सीबीआइ जांच के दायरे वाली कुल 50 एकड़ जमीन जो खतियान में परती कदीम कहकर दर्ज उसका जेसीबी व ट्रैक्टर अतिक्रमण करते हुए अवैध रुप से कार्य कराया जा रहा है, वर्णित भूमि के संबंध आपके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध है तो तीन अगस्त तक अंचल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें अन्यथा आप लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के साथ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होगी. बताया जाता है कि तीन अगस्त को नोटिस का जवाब आने के बाद प्रशासन के माध्यम से सीबीआइ अधिकारी उक्त जवाब को जब्त कर सकती है व पूर्व में उक्त जमीन के मामले में दिये गये बयानों को सीबीआइ मिलान कर सकती है. बयान में फर्क पाये जाने पर सीबीआइ भूमि घोटाले की जांच कड़ी में इसे शामिल भी कर सकती है. चूंकि सीबीआइ की चार्जशीटेड जमीन की घेराबंदी व अवैध कार्य करने के मामले में सीबीअाइ मुख्यालय को गुप्त सूचना प्राप्त हुुई थी.