देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी एमसी नारायण की अदालत द्वारा रितेश मिश्र को जमानत नहीं दी गयी. आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दी गयी.
इन्हें बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाना कांड संख्या 29/13 का आरोपित बनाया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था.
शनिवार को बेल पिटीशन दाखिल हुआ जिसे गैर जमानती धारा 354 लगाये जाने के चलते अदालत ने रिजेक्ट कर दिया. यह मामला बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर गांव के एक भक्त ने दर्ज कराया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वह सपरिवार बाबा बैद्यनाथ मंदिर पूजा-अर्चना के लिए आये थे. मंदिर में पूजा के बाद एक युवक ने उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी की थी. शोर मचाने पर युवक दबोचा गया था.