देवघर: मोहनपुर थाने के घोरमारा (बांक) गांव के विजय कुमार मंडल ने रंगदारी मांगने व मारपीट करने का मुकदमा सीजेएम कोर्ट में जिला परिषद के अध्यक्ष किरण कुमारी समेत छह लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया है.
परिवादी के द्वारा दाखिल शिकायत को पीसीआर केस नंबर 1301/13 के तौर पर दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई का आदेश दिया गया है. सीजेएम ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मोहनपुर थाना के न्यायिक दंडाधिकारी जीके तिवारी की अदालत में मामला को भेज दिया है. दाखिल मुकदमे में खुलासा किया गया है कि परिवादी की जमीन मौजा छीट बांक में है. यह जमीन आरएमआर केस नंबर 184/99-2000 पारित आदेश दिनांक 30 सितंबर 2002 के माध्यम से प्लॉट नंबर 1985 प्राप्त हुई है.
इसी जमीन पर नींव खुदाई कर घेराबंदी करा रहा था. आरोपितों ने नाजायज मजमा लगा कर कार्यस्थल पर गया. वहां पर रंगदारी में दो लाख रुपये नकद व एक स्कॉरपियो की मांग की जिसे देने से इनकार करने पर दीवार तोड़ दी. साथ ही गाली-गलौज कर घेरने से रोका व जान से मारने की धमकी दी. घटना 22 दिसंबर 2013 की है. इस मामले में जिप अध्यक्ष किरण कुमारी, उनके पति सुधांशु मंडल के अलावा परमानंद मंडल, शुकर मंडल, नारायण मंडल व राजेश मंडल को आरोपित किया गया है. न्यायालय से भादवि की धारा 147, 148, 149, 386, 427 व 504 के तहत अभियोग चलाने की प्रार्थना की गयी है.