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एसबीआइ नन-सेलेबुल जमीन पर भी देगा 10 लाख का हाउसिंग लोन

देवघर: अगर आप पहाड़ी या ट्रायबल एरिया में रहे हैं. आपकी जमीन नन-सेलेबल है, आप उस जमीन पर घर बनाना चाहते हैं या पुराने घर की मरम्मत व रिनोेवेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. आप भी स्टेट बैंक अॉफ इंडिया के ट्रायबल प्लस योजना से अधिकतम 10 लाख तक का हाउस लोन […]

देवघर: अगर आप पहाड़ी या ट्रायबल एरिया में रहे हैं. आपकी जमीन नन-सेलेबल है, आप उस जमीन पर घर बनाना चाहते हैं या पुराने घर की मरम्मत व रिनोेवेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. आप भी स्टेट बैंक अॉफ इंडिया के ट्रायबल प्लस योजना से अधिकतम 10 लाख तक का हाउस लोन लेकर अपना घर बना सकते हैं. इसके लिए जमीन को मॉरगेज रखने की जरूरत नहीं है. जिस जमीन पर आप रह रहे हैं, इसका प्रमाण जरूरी है. शेष प्रक्रिया पूरी करिये, सिक्यूरिटी के मानकों को पूरा करिये और हाउस लाइन पाइये.
अब तक सीएनटी-एसपीटी एक्ट के कारण नन-सेलेबल जमीन पर लोगों को बैंकों से हाउस लोन नहीं मिल पाता था. लेकिन स्टेट बैंक अॉफ इंडिया ने इस योजना के जरिए लोगों के घर का सपना साकार किया है.
2006 से ही एसबीआइ ट्रायबल प्लस योजना चल रही है. इस क्षेत्र के कम लोग ही इस योजना से ऋण लिया है. नन- सेलेबल जमीन पर रहने वालों के लिए अपना घर बनाने का सुनहरा अवसर है. अधिकतम 10 लाख तक का हाउस लोन मिल सकता है. बैंक की सभी अहर्ता को पूरा करने पर आसान प्रोसेस से ऋण मिलेगा. ट्रायबल प्लस योजना की जानकारी के लिए एसबीआइ मेन ब्रांच, देवघर में बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.
-मधुकर साह, चीफ मैनेजर (पर्सनल), देवघर
ऋण की पात्रता
18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम वाले व्यक्ति इस ऋण योजना का लाभ ले सकते हैं
केंद्र या राज्य सरकार के स्थायी कर्मी/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग/रिप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, जिसमें कम से पांच साल के सेवा पूरी कर चुकी हो.
प्रोफेशनल्स, स्वरोजगार करने वाले, व्यवसायी और किसान आदि भी ऋण पा सकते हैं. लेकिन उन्हें अपने व्यवसाय या कर्म क्षेत्र में पांच साल का अनुभव होना चाहिए. बैंक खाते में लगातार दो साल तक न्यूनतम पांच हजार रुपये जमा हो, पहले यदि ऋण लिये हों तो डिफाल्टर नहीं हों

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