बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामला गंभीर बताते हुए विरोध जताया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामला गंभीर रहने के चलते कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. सभी आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी और जेल भेजने का आदेश दिया. यह घटना 24 जून 2015 को घटी थी.
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आठ आरोपितों ने किया सरेंडर, भेजे गये जेल
देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में देवीपुर थाना कांड संख्या 73/2015 के तेजनारायण वर्मा समेत आठ आरोपितों ने आत्समर्पण किया. जमानत की याचना की, सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया गया. कोर्ट में आरोपित तेजनारायण वर्मा समेत आठ आरोपितों की ओर से वरीय अधिवक्ता इशहाक अंसारी ने पक्ष रखा एवं […]
देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में देवीपुर थाना कांड संख्या 73/2015 के तेजनारायण वर्मा समेत आठ आरोपितों ने आत्समर्पण किया. जमानत की याचना की, सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया गया. कोर्ट में आरोपित तेजनारायण वर्मा समेत आठ आरोपितों की ओर से वरीय अधिवक्ता इशहाक अंसारी ने पक्ष रखा एवं साजिश के तहत नाम डालने की बात कही.
क्या है पूरा मामला
जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण मुद्दे को लेकर अधिकारियों व रैयतों की एक बैठक बुलायी गयी थी. इसी क्रम में कुछ लोग उग्र हो गये और जम कर मारपीट की घटना हुई जिसमें सरकारी पदाधिकारियों के ऊपर जानलेवा हमला कर जख्मी करने तथा सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था. इस संबंध में देवीपुर अंचल के अंचलाधिकारी अजय कुमार तिर्की के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें सलीम अंसारी, अताउल मिंया, रामू यादव, दिनेश दास, पूरण सिंह, मुस्तकीम मियां, राजू यादव, हाकीम मिया, मकसूद मियां, राजू अंसारी, मोहन दास समेत पचास नामजद एवं एक हजार अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था. आरोपितों के विरुद्ध गैर-जमानती धाराएं लगायी गयी हैं.
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