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सूचना उपलब्ध कराने से नहीं बच सकते अफसर : सूचना आयुक्त

देवघर : सूचना भवन में सोमवार को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यशाला सह प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसके पहले चरण में लोक सूचना अधिकारियों व दूसरे चरण में बुद्धिजीवियों व आमजनों को प्रशिक्षण दिया गया. कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने पदाधिकारियों से कहा कि कि […]

देवघर : सूचना भवन में सोमवार को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यशाला सह प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसके पहले चरण में लोक सूचना अधिकारियों व दूसरे चरण में बुद्धिजीवियों व आमजनों को प्रशिक्षण दिया गया. कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने पदाधिकारियों से कहा कि कि गोपनीयता अधिनियम, 1923 का विलोपन कर दिया गया है, ताकि जन सामान्य को प्रदत्त सूचना के अधिकार का उचित ढंग से क्रियान्वयन हो सके. इसके लिए कोई भी पदाधिकारी अनुमान्य सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने से नहीं बच सकता है.
उन्होंने बताया कि किसी भी स्थिति में आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा यदि मामला दूसरे पदाधिकारी से संबंधित हो तो आवेदन उन्हें अग्रसारित किया जाये और इसकी प्रति आवदेक को दी जाये. यदि आवेदक आवेदन लिखने से असमर्थ हो तो उसे आवेदन लिखने में सहायता प्रदान की जाये. सूचना आयुक्त ने कहा कि यदि सूचना लोक हित से संबंधित हो तो इसका तीसरे व्यक्ति से अनुमति लिये बगैर प्रकटीकरण किया जा सकता है. सत्र के दौरान सूचना आयुक्त द्वारा सभी पदाधिकारियों को सलाह दी कि संबंधित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार करवा लें तथा इसे अद्यतन करते जायें तो किसी भी व्यक्ति को संबंधित साइट से सूचना प्राप्त करने में आसानी हो जायेगी.

बताया गया कि इसी कारण सूचना अधिकार अधिनियम अपने प्रख्यापन के 120 दिनों के बाद ही लागू हुई थी. दूसरे सत्र में सूचना आयुक्त द्वारा आमजनों को बताया गया कि वास्तविक आजादी हमें इस महत्वाकांक्षी अधिनियम के लागू होने के पश्चात ही मिल पायी है, क्योंकि इसके तहत हमलोग कुछेक मामलों को छोड़कर देश के किसी भी गतिविधि के सन्दर्भ में यथावत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

प्रशिक्षण में डीएफओ ममता प्रियदर्शी, एसी भगवान झा, एसडीओ एसके गुप्ता, डीएओ एसएन सरस्वती, डीटीओ प्रेमलता मुरमू, डीपीआरओ बीके झा आदि थे.

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