दो हत्यारोपितों को जमानत- राम कुमार हांसदा की गोली मारकर हत्या का है आरोपविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) की अदालत द्वारा दो हत्यारोपितों आलम अंसारी व वसंती मरांडी को राहत मिल गयी है. दोनों आरोपित मंडल कारा में बंद हैं, जिन्हें मारगोमुंडा थाना कांड संख्या 90/15 का आरोपित बनाया गया है. एसडीजेएम मधुपुर की अदालत में दोनों आरोपितों ने 17 अक्तूबर को सरेंडर किया. इसके बाद उन्हें मंडल कारा भेज दिया गया है. मधुपुर कोर्ट में आरोपित द्वय की जमानत आवेदन 26 अक्तूबर को खारिज कर दी गयी थी. दोनों आरोपितों की ओर से अलग-अलग जमानत आवेदन पीडीजे की अदालत में दाखिल हुआ था जिन पर अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद जमानत दे दी गयी. दस हजार के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया गया. आलम अंसारी की ओर से जमानत आवेदन पर उनके अधिवक्ता दयाशंकर रवानी ने बहस की. वसंती मरांडी की ओर से दीपक कुमार सिंह थे. आरोपित आलम अंसारी गिरीडीह जिला के डोकीडीह घिरनियां के रहने वाले हैं और तत्कालीन उप मुखिया रह चुके हैं, जबकि वसंती मारंडी मुखिया रह चुकी हैं. यह मुकदमा मारगोमुंडा थाना के बाघमारा गांव निवासी राम कुमार मंडल ने दर्ज कराया है, जिसमें अपने भाई की हत्या साजिश के तहत आरोपितों द्वारा कर दिये जाने का आरोप लगाया है. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 302, 34 व आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगायी गयी है. पुलिस द्वारा केस डायरी आने के बाद सुनवाई की गयी और जमानत दी गयी.
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दो हत्यारोपितों को जमानत- राम कुमार हांसदा की गोली मारकर हत्या का है आरोपविधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) की अदालत द्वारा दो हत्यारोपितों आलम अंसारी व वसंती मरांडी को राहत मिल गयी है. दोनों आरोपित मंडल कारा में बंद हैं, जिन्हें मारगोमुंडा थाना कांड संख्या 90/15 का आरोपित बनाया गया है. एसडीजेएम […]
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