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राइस मिल मालिक के खिलाफ केस का अनुसंधान रुका

देवघर: साहेबगंज जिले के विभिन्न लैंपस व पैक्स द्वारा यशोदा राइस मिल के प्रोपराइटर अजरुन सिंह के खिलाफ दर्ज कराये गये मामले में अनुसंधान ठहर गया है. ऐसे करीब आधा दर्जन प्राथमिकी इस राइस मिल मालिक के खिलाफ कुंडा थाने में दर्ज है. किसी भी मामले में अब तक अनुसंधान आगे नहीं बढ़ पाया है. […]

देवघर: साहेबगंज जिले के विभिन्न लैंपस व पैक्स द्वारा यशोदा राइस मिल के प्रोपराइटर अजरुन सिंह के खिलाफ दर्ज कराये गये मामले में अनुसंधान ठहर गया है. ऐसे करीब आधा दर्जन प्राथमिकी इस राइस मिल मालिक के खिलाफ कुंडा थाने में दर्ज है. किसी भी मामले में अब तक अनुसंधान आगे नहीं बढ़ पाया है. कुंडा थाने की पुलिस का कहना है कि कोर्ट से आरोपित की गिरफ्तारी पर अभी रोक है.

जब तक आरोपित गिरफ्तार नहीं हो सकेगा, तब तक मामले का अनुसंधान आगे नहीं बढ़ पायेगा. सभी मामलों में राइस मिल मालिक पर अमानत में खयानत करने का आरोप लगाया गया है.

सितंबर में दर्ज कराया गया था दो मामला
साहेबगंज जिले के बरहेट लैंपस व कुसमा लैंपस के चावल गबन के सिलसिले में सितंबर महीने में यशोदा राइस मिल के प्रोपराइटर पर मामला दर्ज कराया गया था. पहली प्राथमिकी बरहेट के प्रखंड सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी औसिस मुमरू व दूसरी प्राथमिकी कुसमा लैंपस के अध्यक्ष हरि हेंब्रम ने दर्ज कराया था. दोनों मामला भादवि की धारा 420, 406 के तहत दर्ज कराया गया था.

आरोपित पर दोनों लैंपस के 48 लाख 98 हजार 156 रुपये के चावल गबन करने का आरोप लगाया गया था. बरहेट लैंपस का चार लाख सात हजार साठ रुपये के गबन का आरोप था जबकि कुसमा लैंपस के 44 लाख 91 हजार 96.70 रुपया के चावल गबन का आरोप था. इसके पूर्व भी श्री सिंह पर कई मामले साहेबगंज जिले के विभिन्न पैक्स अध्यक्षों व लैंपस अध्यक्षों द्वारा कुंडा थाने में दर्ज कराया गया था.

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