18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

?????? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ????? ???

भूतनाथ यादव समेत तीन को मिली दो साल की सश्रम सजा – डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया- मोहनपुर थाना के अराजीढाबी गांव में घटी थी घटनाविधि संवाददाता, देवघरएसडीजेएम देवघर एसके सिंह की अदालत ने जीआर केस नंबर 963/08 के तीन नामजद आरोपितों भूतनाथ यादव, भगवान सिंह व शिवाकांत सिंह को दोषी पाकर दो […]

भूतनाथ यादव समेत तीन को मिली दो साल की सश्रम सजा – डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया- मोहनपुर थाना के अराजीढाबी गांव में घटी थी घटनाविधि संवाददाता, देवघरएसडीजेएम देवघर एसके सिंह की अदालत ने जीआर केस नंबर 963/08 के तीन नामजद आरोपितों भूतनाथ यादव, भगवान सिंह व शिवाकांत सिंह को दोषी पाकर दो साल की सश्रम सजा सुनायी है. तीनों आरोपितों को मारपीट में संलिप्त होने, गाली-गलौज करने तथा लाखों रुपये का सामान क्षतिग्रस्त करने का दोषी पाया गया है. कोर्ट ने भादवि की धारा 143 में दोषी पाकर छह माह व पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. साथ ही धारा 427 में दोषी पाकर दो साल की सजा व पांच सौ रुपये का जुर्माना, धारा 506 में दोषी पाकर दो साल की सश्रम सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. कुल जुर्माना 1500 रुपया प्रत्येक आरोपित को भरना होगा. इस मामले में अभियोजन पक्ष से कुल सात लोगों ने गवाही दी थी और घटना का समर्थन किया था. इस केस में अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद यादव ने पक्ष रखा. भूतनाथ यादव जिला परिषद सदस्य हैं तथा कई श्रमिक संगठनों से जुड़े हैं.क्या था मामलामोहनपुर थाना के अराजीढाबी गांव निवासी अशोक कुमार गुप्ता के बयान पर कांड संख्या 242/08 दर्ज हुआ था तथा डुमरिया गांव निवासी में भूतनाथ यादव, ढाबी गांव निवासी भगवान सिंह व शिवाकांत सिंह को आरोपित बनाया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मौजा अराजीढाबी में अशोक कुमार गुप्ता की जमीन पर दखल दिलाने के लिए मोहनपुर के तत्कालीन सीओ पुलिस बल के साथ पहुंचे थे. इसी क्रम में भूतनाथ यादव 20-25 लोगों के साथ पहुंचे और गाली-गलौज व मारपीट करना आरंभ कर दिया. घटनास्थल पर ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त कर दिया एवं करीब दो लाख रुपये का सामान क्षतिग्रस्त कर दिया. वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिया. यह घटना 18 दिसंबर 2008 को अराजीढाबी में घटी थी. पुलिस ने इस केस में अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया और केस का ट्रायल हुआ. सात साल के बाद इस केस में न्यायालय से फैसला अाया. इन्हें दी गयी सजा1. भूतनाथ यादव2. भगवान सिंह3. शिवाकांत सिंह————-

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें