13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

देवघर में ठेंगे पर फूड सैफ्टी कानून, खुले में बिक रही खाद्य सामग्री

देवघर : राज्य के साथ देवघर में भी फूड सैफ्टी एक्ट लागू है. लेकिन, शहर के विभिन्न चौक-चौराहों में खुले में रखे खाद्य पदार्थों की बेरोकटोक बिक्री हो रही है. पूर्ण सुरक्षा व रख-रखाव न होने के कारण खाद्य पदार्थों पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं. इस कारण ये पदार्थ जीवाणु-विषाणुओं से संक्रमित होते रहते हैं […]

देवघर : राज्य के साथ देवघर में भी फूड सैफ्टी एक्ट लागू है. लेकिन, शहर के विभिन्न चौक-चौराहों में खुले में रखे खाद्य पदार्थों की बेरोकटोक बिक्री हो रही है. पूर्ण सुरक्षा व रख-रखाव न होने के कारण खाद्य पदार्थों पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं. इस कारण ये पदार्थ जीवाणु-विषाणुओं से संक्रमित होते रहते हैं और उपभोक्ता के लिए बीमारी का कारण बनते हैं.

बावजूद जिला प्रशासन के पदाधिकारियों व खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेवार स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी को यह सब नजर नहीं आता. यह स्थिति उस देवघर की है जहां हर महीने हजारों धार्मिक श्रद्धालु व पर्यटक देश-विदेश से आते हैं. प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन व पर्यटन के लिए बाबाधाम पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालु व पर्यटक देवघर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट व सड़क किनारे बने ढाबों में नाश्ता के अलावा भोजन भी करते हैं. मगर प्रशासनिक लापरवाही के कारण हजारों लोगों का स्वासथ्य खतरे में रहता है. शहर में खाद्य पदार्थ बेचने वाले 40 फीसदी से ज्यादा होटल, रेस्टूरेंट व ढाबा के पास फूड लाइसेंस नहीं है. वे अवैध तरीके से खाद्य पदार्थों की बिक्री कर लोगों के स्वासथ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं.

कहते हैं चिकित्सक
सड़क किनारे खाद्य पदार्थों पर मक्खियों के बैठने व भिनभिनाने से भोजन दूषित हो जाता है. इससे लोगों को पेट से संबंधित कई तरह की समस्याएं(गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल) होती हैं. इस कारण लोगों को लूज मोशन, वोमिटिंग, डिसेंट्री व टाइफाइड जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. -आरके पांडेय, चिकित्सक, सदर अस्पताल
कहते हैं एसीएमअो सह प्रभारी सीएस
श्रावणी मेले में खाद्य पदार्थों की जांच की गयी. उसके बाद कुछ समय निकला ही था कि सभी पंचायत चुनाव में प्रशासन व स्वासथ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी फंस गये. अब चुनाव कार्य निबटा है. जल्द ही शहर में फूड सैफ्टी एक्ट के पालन के लिए अभियान चलाया जायेगा. जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे. उन पर सख्ती से कार्रवाई की जायेगी.
– डॉ एसएन तिवारी, एसीएमअो, देवघर
क्या है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2011
खाद्य सुरक्षा एवं मानक 2006 व अधिनियम-2011 की धारा 31 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य काराेबारी जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, छंटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, निष्कर्षण इकाई , तेल पेराई युक्त, विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग, पुन: लेबलिंग, भंडारण, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार, थोक व्यापार अन्य कारोबार करते हैं उनके लिए खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है.

उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करते हुए पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 50 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना भरना होगा. बगैर लाइसेंस के खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के तहत सजा एवं 83 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें