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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2011 क्या है संवाददाता, देवघर खाद्य सुरक्षा एवं मानक 2006 व अधिनियम-2011 की धारा 31 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य काराेबारी जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, छंटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, निष्कर्षण इकाई , तेल पेराई युक्त, विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग, पुन: लेबलिंग, भंडारण, […]

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2011 क्या है संवाददाता, देवघर खाद्य सुरक्षा एवं मानक 2006 व अधिनियम-2011 की धारा 31 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य काराेबारी जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, छंटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, निष्कर्षण इकाई , तेल पेराई युक्त, विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग, पुन: लेबलिंग, भंडारण, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार, थोक व्यापार अन्य कारोबार करते हैं उनके लिए खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है. उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करते हुए पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 50 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना भरना होगा. बगैर लाइसेंस के खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के तहत सजा एवं 83 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

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