– कॉमर्शियल टैक्स बार एसो. व चेंबर ने किया आयोजन
– सेमिनार का उद्देश्य वैट एक्ट 2005 की धारा नौ व 70 के विषय में जानकारी देना
देवघर : फेडरेशन ऑफ झारखंड कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन व देवघर चैंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को एक होटल में वैट पर सेमिनार आयोजित हुआ. मुख्य अतिथि वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त देवदत्त रेणु दास ने व्यवसायियों को संबोधित करते हुए कहा कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य वैट एक्ट 2005 की धारा नौ व धारा 70 के विषय में व्यवसायियों को जानकारी देना.
ताकि उन्हें जागरूक कर राज्य में कर की अपवंचना को रोका जा सके.उन्होंने कहा कि वैट से घबराने की आवश्यकता नहीं है. उसके विषय में सही–सही जानकारी का होना जरूरी है. ऐसे कई आइटम हैं जो वेटेबल नहीं है. बावजूद व्यवसायी टैक्स कलेक्ट करते हैं.
मगर सरकार को भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें चिह्न्ति कर विभागीय प्रक्रिया चलायी जाती है. इस बीच उनके द्वारा चोरी किये गये टैक्स के दस्तावेज जब्त कर उनकी जब्ती सूची बनायी जाती है. व्यवसायी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है. बावजूद वे नहीं मानें तो जब्त दस्तावेजों को साक्ष्य प्रस्तुत कर खाते पर पेनाल्टी लगायी जाती है.
इनके अलावा वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त पौलूस धान, सहायक आयुक्त रामकिशोर मेहरा, वाणिज्य कर विभाग, देवघर के प्रभारी उपायुक्त रमेश चंद्र वर्मा, वाणिज्य कर पदाधिकारी संजय राव व अन्य पदाधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी.
टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया: इससे पूर्व रांची से आये फेडरेशन ऑफ झारखंड कमर्शियल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एमएल मोदी ने कहा कि धारा नौ में किस बिक्री मूल्य पर टैक्स का दायित्व बनता है. पूर्व अध्यक्ष एमडी केडिया ने धारा 70 के तहत सर्च व सीजर से संबंधित जानकारी दी.
वहीं फेडरेशन के सचिव एमएम सरस्वती, देवघर चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी प्रदीप बाजला, बीके अग्रवाल, शिव कुमार केडिया, जिला खुदरा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष नारायण टिबड़ेवाल के अलावा एसपी अग्रवाल, एसके केडिया आदि व्यवसायियों को वैट की धारा नौ व 20 के विषय में जानकारी दी.
इसके अलावा व्यवसायी टीके सिंह, ओम प्रकाश छावछरिया, रामनाथ शर्मा, एनके सिंघानियां, राजकुमार बरनवाल, गोपाल शर्मा सहित सौ की संख्या में व्यवसासियों ने भाग लिया. सेमिनार के दौरान मंच का संचालन अधिवक्ता विजय कौशिक कर रहे थे.