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मतदान केंद्र पर ले गये हथियार, तो होगा जब्त
निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किये निरोधात्मक आदेश देवघर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरवा राजकमल ने अगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तीनों चरणों में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए प्रचलित अधिनियमों के तहत निरोधात्मक आदेश पारित किया है. जारी आदेश में उन्होंने कहा कि मतदान की अवधि सुबह 7:00 बजे […]
निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किये निरोधात्मक आदेश
देवघर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरवा राजकमल ने अगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तीनों चरणों में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए प्रचलित अधिनियमों के तहत निरोधात्मक आदेश पारित किया है.
जारी आदेश में उन्होंने कहा कि मतदान की अवधि सुबह 7:00 बजे से दोपहर बाद 3:00 बजे तक निर्धारित है तथा उक्त अवधि में मतदान की तिथियों को मतदान में संलग्न कर्मियों को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि या मतदान केन्द्र में हथियार लेकर जाते हैं तो शस्त्र अधिनियम, 1959 की प्रांसगिक धाराओं के तहत हथियार जब्त कर लिया जायेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत उनकी लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा.
सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में ले जाने पर कार्रवाई
साथ ही यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणों से सुरक्षा मुहैया करायी गयी हो तो वे सुरक्षा कर्मी को साथ लेकर मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेंगे. यदि ऐसा किया तो दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष तक कारावास की सजा या जुर्माने की सजा हो सकती है. इसलिए कोई भी अभ्यर्थी सुरक्षा प्राप्त लोगों को अपना निर्वाचन अभिकर्ता न बनाये. इसके लिए सभी निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश दें.
मतदान केंद्र परिसर धुम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित
तीनों चरणों के मतदान की तिथियों को सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण निषेध एवं प्रसार) अधिनियम 2003 की कंडिका 4 के तहत देवघर जिला पंचायत निर्वाचन 2015 के निमित निर्धारित मतदान केन्द्र के परिसर के 200 मीटर की परिधि के क्षेत्र को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है.
मोबाइल, कॉडलेस फोन व वायरलेस सेट प्रतिबंधित
देवघर जिला के त्रिस्तरीय पंचायत निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत अवस्थित मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में तीनों चरणों के मतदान की तिथियों को चुनाव प्रेक्षक, पीठासीन पदाधिकारी एवं सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाइल फोन, कॉडलेस फोन तथा वायरलेस सेट के ले जाने या प्रयोग करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है. मतदान के 48 घंटे पूर्व व बाद की तिथि ड्राइ-डे घोषित
स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढ़ंग से त्रिस्तरीय पंचायत निकाय निर्वाचन के तीनों चरणों मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान की तिथि के अगले दिन सुबह 7:00 बजे तक झारखंड पंचायतीराज अधिनियम 2001 की धारा 68 क तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के तहत जिला दण्डाधिकारी दने देवघर जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई–डे घोषित किया गया है.
इसके तहत शराब या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ को दुकान से या किसी भी स्थल पर ब्रिकी या वितरण पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस आदेश का उल्लंघन होने पर उपरोक्त अधिनियम की धाराओं तथा उत्पाद अधिनियम के प्रासंगिक धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी.
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