अभियुक्त माेनू पंडित को अपहरण, मारपीट व हत्या की धाराओं में दोषी पाते हुए अदालत ने सजा के अलावा उस पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया़ जुर्माना की राशि अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ गौरतलब है कि जसीडीह बाजार के छात्र राज कुमार का अपहरण कर गंभीर पिटाई की गयी थी जिससे इलाज के क्रम में पटना में उसकी मौत हो गयी थी़ वह एएस कॉलेज का छात्र था़ इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय तथा बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट अमर सिंह थे़ न्यायालय में करीब एक दर्जन गवाह अभियोजन पक्ष से दिये गये थे़.
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चर्चितछात्र राजकुमार हत्याकांड: मोनू पंडित को सश्रम आजीवन कैद
देवघर:एडीजे दो प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत में सेशन केस नंबर 256 /15 राज्य बनाम मोनू पंडित व अन्य की सुनवाई पूरी करने के बाद मामले के एक आरोपित मोनू पंडित को हत्या का दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी़ साथ ही एक अन्य आरोपित राकेश सरेवार को संदेह का लाभ देते […]
देवघर:एडीजे दो प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत में सेशन केस नंबर 256 /15 राज्य बनाम मोनू पंडित व अन्य की सुनवाई पूरी करने के बाद मामले के एक आरोपित मोनू पंडित को हत्या का दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी़ साथ ही एक अन्य आरोपित राकेश सरेवार को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया़.
क्या था मामला : जसीडीह के छात्र राज कुमार को सत्संग कॉलेज के चौक से जबरन उठा लिया गया था़ यह घटना 28 दिसंबर 2010 को घटी थी़ आरेपित टाटा मैजिक वाहन से आये थे और राज कुमार को चौक से खींच रहे थे़ .
जिन धाराओं में पाया गया दोषी
आरोपित मोनू को भादवि की धारा 148 में दोषी पाकर दो वर्ष सश्रम, धारा 364 में 10 वर्ष सश्रम तथा धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी गयी़ तीनों धाराओं में अलग अलग-जुर्माना लगाया़ सभी सजाएं एक साथ चलेगी़
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