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डकैती के आरोपित को 10 साल की सजा

देवघर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो- प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत द्वारा डकैती कांड के एक आरोपित सलीम अंसारी को 10 साल की सश्रम सजा सुनाई गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया. अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सेशन केस […]

देवघर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो- प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत द्वारा डकैती कांड के एक आरोपित सलीम अंसारी को 10 साल की सश्रम सजा सुनाई गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया. अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सेशन केस नंबर 43/13 राज्य बनाम सलीम अंसारी के मामले की सुनवाई के बाद यह सजा सुनायी गयी. इन्हें भादवि की धारा 395 के तहत दोषी करार दिया गया और फैसला सुनाया गया.
क्या था मामला
मधुपुर अनुमंडल के करौं थाना क्षेत्र में अवस्थित तैंतरिया गांव में 25 जून , 2012 की रात डाके की यह घटना घटी थी. अज्ञात अपराधियों ने निर्मल रमानी के घर पर धावाबोला एवं हथियार दिखा कर घर में डाका डाला. इस दौरान घर से गहने व अन्य कीमती सामान डकैती कर ले गये थे.
अनुसंधान के क्रम में सलीम अंसारी का नाम सामने आया और पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. इसके पश्चात केस ट्रायल के लिए भेजा गया. निर्मल रमानी के बयान पर करौं थाना में कांड संख्या 47/12 दर्ज किया गया था. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल रहा.

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