यह मुकदमा जामताड़ा जिले के मुंगीयामारनी गांव के रहनेवाले मतलू मियां ने दर्ज कराया था, जिसमें इन दोनों आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ था और केस का ट्रायल हुआ. घटना 22 जनवरी 2012 की थी. आरोपितों ने दहेज के चलते रेहाना खातून की हत्या कर शव को जला दिया था. मृतका दो पुत्रियों की मां थी.
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दो हत्यारोपितों को सश्रम उम्रकैद
देवघर: एडीजे दो प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 185/12 की सुनवाई के बाद इस मामले के दो आरोपितों फिरदोस अंसारी व अमना खातून को हत्या का दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. साथ ही दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं […]
देवघर: एडीजे दो प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 185/12 की सुनवाई के बाद इस मामले के दो आरोपितों फिरदोस अंसारी व अमना खातून को हत्या का दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. साथ ही दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. आरोपित देवघर जिले के करौं थानांतर्गत रामपुर गांव के रहने वाले हैं. फिरदोस अंसारी मृतका का पति है, जबकि अमना खातून गोतनी है.
इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक ब्रह्नादेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता इशहाक अंसारी ने पक्ष रखा.
क्या था मामला
करौं थाना के रामपुर गांव में बीते 22 जनवरी 2012 को दहेज में बाइक व 25 हजार नकदी की मांग पूरी नहीं करने पर रेहाना की हत्या कर दी गयी थी और शव को जलाने का प्रयास किया गया था. इस संबंध में मृतका के पिता मतलू मियां के बयान पर करौं थाना कांड संख्या 6/12 दर्ज हुआ था. इसमें परिवार के 12 लोगों को आरोपित बनाया गया था. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में अन्य आरोपितों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने तथा घटना में संलिप्तता नहीं पाकर नाम हटा दिया था. सिर्फ पति फिरदोस अंसारी व गोतनी अमना खातून के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल नौ तथा बचाव पक्ष से कुल दो लोगों ने गवाही दी थी. अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
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