देवघर: बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़ेआरसी 20 ए /96 के तहत चाईबासा कोषागार से 37. 70 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव व जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस मामले में आरोपियों को तीन अक्तूबर को सजा सुनायी जायेगी. घोटाले से जुड़े चार मामले संताल परगना के तीन अलग-अलग जिलों देवघर, गोड्डा व दुमका के कोषागार से संबंधित है. देवघर(आरसी 64/96) व दुमका जिले के कोषागार(38/96) से संबंधित मामले में भी सीबीआइ ने लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र व अन्य आरोपियों पर चाजर्शीट दाखिल कर रखा है.
केस अभी अंडर ट्रायल है. देवघर कोषागार से 97 लाख रूपये की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले में लालू प्रसाद व जगन्नाथ मिश्र सहित करीब कुल 30 लोगों पर मामला चल रहा है. वर्तमान में केस अंडर ट्रायल है. उसी दौरान दुमका कोषागार से 3.90 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में लालू प्रसाद व जगन्नाथ मिश्र सहित करीब कुल 38 लोगों पर मामला चल रहा है. चाजर्शीट दाखिल किये जाने के बाद केस अंडर ट्रायल है.
गोड्डा व दुमका कोषागार के अन्य मामलों में दूसरे दोषी :वहीं चारा घोटाले के दो अन्य मामले गोड्डा व दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ है. इन मामलों में लालू प्रसाद व जगन्नाथ मिश्र पर आरोप नहीं है. गोड्डा कोषागार से 61 लाख रुपये की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले (आरसी 3/96) में जगदीश शर्मा सहित कुल 22 लोगों पर चाजर्शीट दाखिल की गयी थी. वर्तमान में केस अंडर ट्रायल है. वहीं दूसरा एक और मामला (आरसी 45/96) दुमका कोषागार से जुड़ा है. जहां से 33 करोड़ की निकासी हुई थी. इस केस में एसएस मुनीराम सहित 65 लोगों को आरोपित बनाया गया था. मामले में चाजर्शीट दाखिल हो चुकी है. वर्तमान में इस केस में आइओ की गवाही चल रही है.