देवघर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीणा मिश्र की अदालत में जसीडीह थाने के गिधनी–पंचरूखी गांव के रहने वाले विश्वनाथ सिंह ने पीसीआर केस दाखिल किया है. इस मामले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रबंधक रमेश कुमार परिहस्त को आरोपित किया है. परिवादी ने खुलासा किया है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कुल बारह लोग पनभरा का कार्य कर रहे हैं.
चार–चार लोगों की पाली बनायी गयी है. प्रतिदिन तीन पालियों में कार्य हुआ करता है और आरोपित हरेक दिन हर पालियों में काम करने वालों से दो–दो हजार रुपये रंगदारी के तौर पर वसूला करते हैं. परिवादी ने आरोप लगाया है कि प्रबंधक प्रतिदिन पानी भरने वालों से छह हजार रुपये प्रबंधक वसूल रहे हैं.
आपत्ति जताने पर छह हजार रुपये डेली नहीं देने पर पानी भरने के कार्य से हटा देने की धमकी देने की बात की है. इसकी शिकायत बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाना में नहीं सुने जाने पर कोर्ट की शरण ली है. आरोपित पर भादवि की धारा 323, 341, 386 तथा 504 के तहत अभियोग चलाने की प्रार्थना की है. परिवादी की शिकायत पर कोर्ट ने संबंधित थाना को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (2) के तहत कार्रवाई के लिए भेजने का आदेश दिया है.