देवघर: सूचना अधिकार के तहत पूर्ण सूचना न देने व सूचना छिपाने के आरोप में मुख्य सूचना आयुक्त की ओर से देवीपुर पीएचसी प्रभारी सह जन सूचना पदाधिकारी को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाये जाने का मामला सामने आया है.
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार देवीपुर निवासी रामेश्वर यादव ने पीएचसी से संबंधित मामले में 11 अगस्त 2011 को सूचना अधिकार के तहत देवीपुर पीएचसी के एकाउंट ऑफिसर से सूचना मांगी थी. मगर आवेदक को जो सूचना सौंपी गयी उससे आवेदक संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने इस मामले में जन सूचना पदाधिकारी सह पीएचसी प्रभारी से सूचना मांगी.
इस बीच 2011 से 2014 तक का समय निकल गया. इस बीच आवेदक ने मुख्य सूचना आयुक्त के पास आवेदन दिया. जहां छह जनवरी 2015 को आदेश जारी कर मानसिक प्रताड़ना व आर्थिक समस्या ङोलने के कारण आवेदक को 50 हजार रूपये का आर्थिक मुआवजना भुगतान करने का निर्देश दिया गया. इसके लिए सूचना आयुक्त की ओर से देवघर डीसी व स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोलिंग ऑथोरिटी सिविल सजर्न को निर्देश दिया गया है कि निर्देश को धरातल पर उतारें. साथ ही 11 मई 2015 तक भुगतान की रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है.