देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा चांदनी हत्याकांड की आरोपित अंजली कुमारी को जमानत नहीं दी गयी. इनकी जमानत आवेदन संख्या 853/13 की सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजे ने बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया.
इस केस में डीजे ने केस डायरी तथा एलसीआर की मांग की थी. न्यायालय को केस डायरी व लोअर कोर्ट के अभिलेख मिलने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनी गयी. पश्चात गंभीर आरोप पाने के कारण जमानत देने से कोर्ट ने इनकार किया. यह मामला नगर थाना क्षेत्र के वैद्यनाथ लेन बिलासी टाउन निवासी अशोक मिश्र के बयान पर कांड संख्या 375/13 दर्ज हुआ है. यह घटना 28 जून 13 को घटी थी.
बिलासी टाउन की रहने वाली चांदनी का शव बुढ़ई पर्वत स्थित एक तालाब में पाया गया था. मामले का खुलासा होने के बाद मृतका की सहेली अंजलि को आरोपित बनाया गया है. इस आरोपित के विरुद्ध भादवि की धारा 302 लगायी गयी है. आरोपित को लोअर कोर्ट द्वारा राहत नहीं देने के बाद डीजे कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी जहां पर भी राहत नहीं मिली.