विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा साइबर क्राइम के आरोपित सियाकत अंसारी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 151/15 सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. इन पर फर्जी तरीके से एटीएम से रुपया निकासी करने का आरोप है. आरोपित सारवां थाना के सुरसरा गांव का रहने वाला है. इसी अदालत द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 625/14 के दो आरोपितों हृदय नारायण यादव व बुटन यादव को राहत नहीं मिली. पंचमंदिर रोड मधुपुर के रहनेवाले ये दोनों आरोपित हैं. जमीन का जाली कागज बना कर रुपयों की ठगी का आरोप है. इन दोनों के विरुद्ध मधुपुर थाना एफआइआर दर्ज किया गया है.————-दलित प्रताड़ना का आरोपदेवघर :सीजेएम की अदालत में नगर थाना के बरमसिया मुहल्ला निवासी पहलू महथा ने शिकायतवाद संख्या 318/15 दर्ज कराया है. इसमें निरंजन सिंह व मनोरंजन सिंह को आरोपित किया है. कहा है कि परिवादी दलित समुदाय से आता है. आरोपितों ने उनके साथ सरेआम जाति सूचक शब्द लगा कर गाली दी एवं मारपीट कर रुपये छीन लिये. इसकी शिकायत थाना में दर्ज नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली है.
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आरोपितों की अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत
विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा साइबर क्राइम के आरोपित सियाकत अंसारी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 151/15 सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. इन पर फर्जी तरीके से एटीएम से रुपया निकासी करने का आरोप है. आरोपित सारवां थाना के सुरसरा गांव का रहने वाला है. […]
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